प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश किए जारी : बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने व बेचने पर भी रहेगी पाबंदी

by

होशियारपुर, 02 सितंबर :   जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन कैप्सूल को बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने के अलावा यह दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

कैबिनेट मंत्री डॉ. निज्जर ने दिया अस्तिफा : अव कौन कौन बनेगा मंत्री, कल 11 वजे शपथ समागम,

चंडीगढ़ : पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आई है। कैबिनेट में दो नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है l इसी बीच कैबिनेट मंत्री डॉ. इंद्रवीर...
article-image
पंजाब

मुलाज़मों को नये तनख्वाह स्केल का लौली पोप देकर पिछले डी.ए. के बकाये तथा डी.ए. की किश्तें दबा ली गई : मुल्तानी

होशियारपुर :    पंजाब रोडवेज़ रिटायर्ड इम्पलाईज़ वैल्फेयर ऐसोसिएशन (रजि.) होशियारपुर की मीटिंग प्रधान रणजीत सिंह मुल्तानी की अध्यक्षता में बस स्टैंड में हुई। मीटिंग शुरू होने से पहले इस जत्थेबन्दी के मैंबर रणजीत...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

5 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार : सिविल सर्जन कार्यालय फिरोजपुर में बतौर ड्राइवर ड्रग स्मगलर

अमृतसर : अमृतसर  पुलिस ने एक तस्कर को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को 5 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा है। आरोपी फॉर्च्यूनर पर सवार था। आरोपी...
Translate »
error: Content is protected !!