प्रीगैबलिन कैप्सूल की बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश किए जारी : बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने व बेचने पर भी रहेगी पाबंदी

by

होशियारपुर, 02 सितंबर :   जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन कैप्सूल को बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने के अलावा यह दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

भाजपा एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष रॉबिन सांपला आम आदमी पार्टी में शामिल

चंडीगढ़ : लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का परिवार और मजबूत हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में और...
पंजाब , समाचार

दुबई में गोली मारकर मार डालने की सजा प्राप्त 19 वर्षीय युवक को बचाने के घरवालों ने लगाई गुहा

2020 में गया था दुबई में रोजी रोटी कमाने  माहिलपुर – सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक युवक की फ़ोटो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि उसे दुबई की...
article-image
पंजाब

युवक को चार युवकों ने घेरा : लोहे की राड से हमला कर घायल किया और चार हजार लूट कर फरार

गढ़शंकर। गढ़शंकर बंगा सडक़ पर एमपी रिर्सोट के निकट सुवह करीव साढ़े चार वजे मोटरसाईकल स्वार युवक को चार युवकों ने घेरा और उस पर लोहे की राड से हमला कर घायल कर सात...
article-image
पंजाब

9 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर काबू

अमृतसर : सीमा पार से संचालित हो रही नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने 9 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को काबू किया है। यह...
Translate »
error: Content is protected !!