बाहरी व्यक्तियों को सांय 6 बजे  चुनाव प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद जिले से बाहर जाने के आदेश

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मतदान खत्म होने के समय से 30 मिनट के बाद तक एग्जिट पोल को प्रकाशित या प्रसारित करने पर पूर्ण पाबंदी
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– पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से अलग-अलग पाबंदियों के आदेश जारी
 होशियारपुर, 18 फरवरी:
पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनजर जहां 18 फरवरी को सांय 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, वहीं निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर की ओर से अलग -अलग पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात की ओर से प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया पर 20 फरवरी को वोटें शुरु होन के समय से लेकर वोटें खत्म होने के समय के 30 मिनट बाद तक किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल को प्रकाशित या प्रसारित करने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कोई भी प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया 18 फरवरी को सांय 6 बजे से लेकर 20 फरवरी को सांय 6 बजे तक किसी भी माध्यम से किसी भी तरह के सर्वेक्षण या ओपिनियन पोल को प्रकाशित या प्रसारित भी नहीं कर सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में किसी किस्म का जलसा-जलूस, रैली, समागम करने, किसी किस्म का एकत्रीकरण करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश मतदान  की तिथि से 48 घंटे अंदर, घर-घर जाकर चुनाव प्रचार अभियान जारी रखने पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में पोलिंग वाले दिन पोलिंग स्टेशनों या किसी भी सार्वजनिक/ प्राइवेट स्थानों जो कि पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर घेरे के अंदर आते हैं, में किसी किस्म का चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उम्मीदवारों की ओर से जो अपने बूथ बनाए जाने हैं, वे पोलिंग स्टेशनों के गेट से 200 मीटर घेरे के आगे बनाए जाएं।
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अपनीत रियात ने एक अन्य आदेश जारी करते हुए चुुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हक में प्रचार करने के लिए बाहरी व्यक्तियों, रिश्तेदारों व समर्थकों(जो संबंधित विधान सभा क्षेत्र के वोटर नहीं है) को आदेश दिए हैं कि वे 18 फरवरी को सांय 6 बजे चुनाव प्रचार खत्म होने के तुरंत बाद जिला होशियारपुर से बाहर चले जाएं। यह आदेश आर्मी परसोनल, पैरा मिलेट्री फोर्स व वर्दीधारी पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 18 फरवरी को सांय 6 बजे से 20 फरवरी को सांय 6 बजे तक उम्मीदवारों के हक मेें किसी किस्म के लाउड स्पीकर के माध्यम से चुनाव प्रचार करने पर भी पाबंदी लगा दी है। जारी किए गए आदेश संबंधी श्रीमती रियात ने कहा कि चुनाव के कार्य के लिए लाउड स्पीकर की पहले ली गई मंजूरी भी रद्द की जाती है।
इसके अलावा 19 फरवरी को सरकारी/ अर्ध सरकारी/ प्राइवेट यूनिवर्सिटी/ कालेज व स्कूलों के बच्चों को छुट्टी घोषित की गई है। यह छुट्टी केवल ब च्चों के लिए ही होगी व संस्थान के अधिकारी/ कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। यह छुट्टी इस कारण घोषित की गई है ताकि जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अलग-अलग विभागों सहित शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारियों/ कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इसके अलावा जिले के ज्यादातर पोलिंग बूथ शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए गए हैं। यह आदेश शैक्षणिक संस्थानों/ यूनिवर्सिटियों/ स्कूलों व कालेजों आदि जहां परीक्षाएं चल रही हैं, पर लागू नहीं होगा।

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