बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के 90 फ्लैट होंगे सरकार के अधीन : साल 2014 में मामला आया था सामने

by

एएम नाथ।  शिमला : मंडलायुक्त शिमला की अदालत ने कसौली के पास 45 बीघा बेनामी भूमि पर बने 200 करोड़ के अवैध 90 फ्लैट सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया है। मंडलायुक्त संदीप कदम की अदालत ने डीसी सोलन के आदेशों पर मोहर लगाते हुए यह फैसला सुनाया। वर्ष 2014 में यह मामला सामने आया था। शिकायतकर्ता संतोष कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि कसौली के तीन मौजा क्षेत्रों में कुछ लोगों ने फ्लैट बनाने के नाम पर भूमि खरीदी है। इसमें अज्ञात लोगों ने करोड़ों रुपये लगाए, जोकि बेनामी संपत्ति के दायरे में आता है। उस समय के एसपी ने जांच का जिम्मा एसआईटी को सौंपा। मामले में चार मुख्य आरोपी बनाए गए।

जांच में पाया गया कि बाहरी राज्यों के लोगों ने एक स्थानीय व्यक्ति के बैंक खाते में करोड़ों की ट्रांजेक्शन की है। उसके बाद विभिन्न स्थानों पर करीब 45 बीघा भूमि खरीद कर उस पर बहुमंजिला फ्लैट का निर्माण किया। लंबी जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धारा-118 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया।  वर्ष 2016 में मामले की जांच आरंभ हुई। वर्ष 2019 में जिला दंडाधिकारी की अदालत ने भूमि और उस पर हुए निर्माण को सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया। फैसले को चुनौती दी गई और मामला मंडलायुक्त शिमला की अदालत में पहुंचा। यहां जिला दंडाधिकारी के आदेशों को बरकरार रखा गया। उसके बाद एफसी की अदालत ने वर्ष 2021 में फैसले में कमियां बताते हुए इसे वापस जिला दंडाधिकारी को भेज दिया। तब सरकार हाईकोर्ट गई, जहां से यह मामला वापस जिला दंडाधिकारी सोलन को भेजा गया। वर्ष 2023 में तत्कालीन जिला दंडाधिकारी की अदालत ने फैसला बरकरार रखते हुए 45 बीघा भूमि और उस पर हुए सभी प्रकार के निर्माण को सरकार के अधीन करने का फैसला सुनाया। उसके बाद फिर इस फैसले को मंडलायुक्त की अदालत में चुनौती दी गई।
 अब मंडलायुक्त संदीप कदम की अदालत ने जिला दंडाधिकारी के आदेशों पर मोहर लगाते हुए अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि वह उन आदेशों के मामले में कोई दखलअंदाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि वह आदेश सही हैं। ऐसे में अब कुल भूमि और उस पर बने करीब 200 करोड़ के 90 फ्लैट अब सरकार के निहितार्थ होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

10 साल कारावास, 20 हजार का जुर्माना लगाया : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को – जुर्माना न देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त कारावास की सजा

शाहजहांपुर :  नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय भुवनेश अवस्थी ने दोषी करार देते हुए 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही...
article-image
दिल्ली , पंजाब , समाचार , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मोदी को एनडीए का नेता चुना : बैठक में 16 पार्टियों के 21 नेता हुए शामिल

नई दिल्ली : लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस सबंध में बुधवार को एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में शाम 4 बजे हुई। एक घंटे...
article-image
हिमाचल प्रदेश

विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए डिप्टी सीएम अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के दिए निर्देश

 रोहित जसवाल। ऊना, 11 फरवरी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में इन्हें पूर्ण करने के...
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

मोहंती को प्रियदर्शनी को प्रतिमाह 30 हजार देने के आदेश : पत्नी के साथ वैवाहिक सुख को लेकर संतुष्ट नहीं मोहंती ने किया था पोस्ट सोशल मीडिया पर

अदाकारा प्रियदर्शनी व अनुभव मोहंती का तलाक सुर्खियों में मोहंती को प्रतिमाह 30 हजार देने के आदे ब्यूरो, 22 जून उड़ीसा फिल्म अदाकारा वर्षा प्रियदर्शनी तथा अदाकार से लोकसभा मैंबर बने अनुभव मोहंती का...
Translate »
error: Content is protected !!