राजनीतिक दल को 28 फरवरी तक बूथ एजेंट नियुक्त करें : पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा

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चंडीगढ़, 20 फरवरी :   पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्होंने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 28 फरवरी तक अपने-अपने बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने के लिए एक पत्र लिखा है।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तर के एजेंट संबंधित मतदान केंद्रों के बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने, हटाने, संशोधन और स्थानांतरण के लिए आवेदन दाखिल करने में मदद करेंगे।
सीईओ ने यहां एक बयान में कहा कि प्रत्येक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को 23 जिला प्रतिनिधियों (या अधिक) की सूची भेजनी चाहिए जो संबंधित जिलों में बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं।
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया, ताकि मतदाता सूची को तैयार करने और इसमें संशोधन की प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता के उद्देश्य को हासिल करने के साथ इसकी विश्वसनीयता में भी सुधार किया जा सके।
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