विजिलेंस चीफ SPS परमार और SSP वरिंदर बराड़ का निलंबन रद : नई नियुक्ति के इंतजार में अधिकारी

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चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने चार महीने बाद विजिलेंस विभाग के प्रमुख रहे एसपीएस परमार को निलंबन रद कर दिया है। उन्हें 25 अप्रैल को निलंबित किया गया था। साथ ही एक और आदेश जारी करते हुए आज से सही तीन महीने पहले फाजिल्का के एसएसपी रहे वरिंदर बराड़ का निलंबन भी रद कर दिया गया है।

हालांकि दोनों अधिकारियों को अभी नई नियुक्ति नहीं दी गई है। जालंधर में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ा एक घोटाला सामने आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरतने के कारण मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख एसपीएस परमार को निलंबित कर दिया था।

उनके साथ एआईजी फ्लाइंग स्क्वायड स्वर्णदीप सिंह व एसएसपी विजिलेंस जालंधर हरप्रीत सिंह मंडेर भी निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि स्वर्णदीप और हरप्रीत सिंह मंडेर को बाद में राज्य सरकार ने बहाल कर दिया लेकिन परमार का निलंबन बरकरार रहा।

जालंधर में ट्रांसपोर्ट विभाग में भ्रष्टाचार की बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए गत सात अप्रैल को सुबह जालंधर के आरटीओ कार्यालय, ऑटोमेटिड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर व कामन सर्विस सेंटर पर विजिलेंस ब्यूरो के प्रमुख एसपीएस परमार, एआईजी फ्लाइंग स्क्वायड स्वर्णदीप सिंह व एसएसपी विजिलेंस जालंधर हरप्रीत सिंह मंडेर ने छापामारी की थी। जांच में यह बात सामने आई थी कि लोगों ने बिना उचित टेस्ट दिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए हैं। बिना टेस्ट दिए या किसी और को खड़ा करके टेस्ट देने के कई मामले भी उजागर हुए।

मामले में केवल एक आरोपित विजय की गिरफ्तारी की गई थी। तब विजिलेंस की कार्रवाई निजी कारिंदों तक ही सीमित रही थी जबकि इस अवैध गतिविधि में आरटीओ अधिकारी, बिचौलिए व आवेदकों का एक समूह मिलकर काम कर रहा था।

बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई न करने के आरोप में विजिलेंस चीफ एसपीएस परमार को निलंबित कर दिया गया जिनकी आज चार महीने बाद बहाली हुई है।पंजाब सरकार ने फाजिल्का के एसएसपी रहे वरिंदर सिंह बराड़ का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। बराड़ एसएसपी फाजिल्का थे जब उन्हें 28 मई, 2025 को फाजिल्का के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के चार पुलिस अधिकारियों से जुड़े रिश्वतखोरी कांड के बाद निलंबित किया गया था।

उन पर आरोप था कि एक निगरान अधिकारी के रूप में, वे उचित और समय पर कार्रवाई नहीं कर पाए। हालांकि, बाद की जाँच के बाद उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया। पंजाब के गृह विभाग के अतिरिक्त प्रमुख सचिव आलोक शेखर ने दोनों अधिकारियों के निलंबन को रद करने के आदेश जारी कर दिए हैं । इसके अनुसार दोनों अधिकारियों को नई नियुक्ति के आदेश बाद में जारी किए जाएंगे।

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