शराब के नशे में स्कूल पहुंचने और छात्रों से मारपीट के दोषी शिक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

by

शिमला/कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और गंभीर कदाचार के मामले में एक सरकारी शिक्षक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति (Compulsory Retirement) देने के आदेश जारी किए हैं। विभागीय जांच में शिक्षक के स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने, ड्यूटी में लापरवाही बरतने, बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और छात्रों के साथ अभद्र व्यवहार व मारपीट के आरोप सिद्ध पाए गए हैं।

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार, मोहिंदर सिंह, जो पहले चंबा जिले के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रांभो में टीजीटी (नॉन मेडिकल) के पद पर कार्यरत थे और वर्तमान में राजकीय उच्च विद्यालय कंड, जिला कांगड़ा में तैनात थे, के खिलाफ 20 मार्च 2025 को विभागीय कार्रवाई शुरू की गई थी।

विभागीय जांच में सामने आया कि शिक्षक कई अवसरों पर शराब के नशे में विद्यालय पहुंचे और अपने सरकारी दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं किया। इसके अलावा बिना अनुमति अनुपस्थित रहने और विद्यार्थियों के साथ अनुचित भाषा का प्रयोग करने तथा मारपीट करने के आरोप भी जांच में सही पाए गए।

शिक्षक ने विभाग के समक्ष दिए अपने जवाब में आरोपों से इनकार किया था। उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ की गई शिकायतें दुर्भावनापूर्ण हैं। उन्होंने प्रारंभिक जांच पर भी सवाल उठाते हुए वीडियो साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। हालांकि विभाग ने उनके तर्कों को संतोषजनक नहीं माना और नियमित विभागीय जांच करवाई।

जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि के बाद शिक्षक को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया गया, लेकिन विभाग ने उनके जवाब को पर्याप्त नहीं पाया। इसके बाद केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया।

विभाग ने आदेश में कहा कि सरकारी शिक्षक से अनुशासन, ईमानदारी और विद्यार्थियों के लिए आदर्श आचरण की अपेक्षा की जाती है। विद्यालय में नशे की हालत में पहुंचना और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करना गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।

शिक्षा विभाग ने बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के बजाय 31 जुलाई 2026 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति लागू करने का निर्णय लिया है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित शिक्षक को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नियमानुसार प्रदान किए जाएंगे।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

केन्द्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू

राज्य में प्रस्तावित 9 हेलीपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का किया आग्रहए एम नाथ। शिमला :  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य...
article-image
हिमाचल प्रदेश

जिला परिषद ऊना के वार्डों के परिसीमन का अंतिम प्रारूप प्रकाशित : निर्वाचन क्षेत्र और उसमें सम्मिलित ग्राम पंचायतों के बारे में जानिए

रोहित जसवाल। ऊना  । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 124 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 9 के अंतर्गत जिला परिषद ऊना के वार्डों के परिसीमन का...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम को दी मंजूरी : 25 साल की नौकरी पर 50% पेंशन, NPS, OPS नहीं अब होगी UPS

सरकार ने नई पेंशन स्कीम (NPS) की जगह अब सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सुंदरनगर में तीन दिवसीय आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

एएम नाथ।  सुंदरनगर, 23 नवंबर :   जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंडी के सौजन्य से 21 नवंबर से 23 नवंबर तक आपदा जोखिम से निपटने हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन शनिवार को खंड...
Translate »
error: Content is protected !!