चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल के आइटी विंग के अध्यक्ष नछत्तर सिंह गिल की गिरफ्तारी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए हैं।
हालांकि अभी तक इस मामले में कोर्ट के आदेश की कापी जारी नहीं हुई है यह जानकारी गिल के वकील की तरफ से दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नछतर गिल को पुलिस अवैध हिरासत में रखा हुआ है।
शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गिल की गिरफ्तारी को अवैध और अनुचित करार देते हुए उनकी रिहाई के आदेश जारी किए।
