साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी प्रकरण में आरोपी युधवीर सिंह बैंस गिरफ्तार

by
रोहित जस्वाल।  जिला शिमला पुलिस द्वारा साम्प्रदायिक सद्भावना एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाली आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के विरुद्ध त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए आरोपी युधवीर सिंह बैंस को आज गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस विभाग के एक प्रवक्त्ता ने आज यहां बताया कि थाना बालूगंज में प्राप्त एक शिकायत में आरोप लगाया गया था कि युधवीर सिंह बैंस द्वारा अपने फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो प्रसारित की गई है, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के मध्य वैमनस्य उत्पन्न करने वाली सामग्री, एक विशेष समुदाय को लक्षित टिप्पणियां तथा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका व्यक्त की थी कि उक्त सामग्री के व्यापक प्रसार से कानून-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है।
पुलिस द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच एवं डिजिटल विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित व्यक्ति अपने सोशल मीडिया मंचों पर नियमित रूप से इस प्रकार की सामग्री प्रसारित करता रहा है। उपलब्ध वीडियो एवं अन्य डिजिटल साक्ष्यों के परीक्षण से प्रथम दृष्टया यह परिलक्षित हुआ कि उक्त सामग्री विभिन्न समुदायों के मध्य तनाव एवं वैमनस्य उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखती है।
उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस थाना वेस्ट, जिला शिमला में एफआईआर संख्या 108/2026 दिनांकित कर धारा 196, 299 एवं 353(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया तथा विस्तृत जांच प्रारम्भ की गई।
जांच के दौरान आरोपी को विधिवत नोटिस देकर जांच में सम्मिलित होने के लिए कहा गया, किन्तु उसने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। इसके अतिरिक्त आरोपी द्वारा अन्वेषण प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया, जिसके दृष्टिगत प्रकरण में धारा 221, भारतीय न्याय संहिता भी जोड़ी गई।
अन्वेषण के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपी युधवीर सिंह बैंस को आज  विधि अनुसार गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं। इनमें एफआईआर संख्या 02/2025, थाना ऊना, अधीन धाराएं 420, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 के अंतर्गत पंजीकृत मामला शामिल है। इसके अतिरिक्त एफआईआर संख्या 48/2026, थाना ईस्ट शिमला, अधीन धाराएं 248, 351 एवं 356(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी अभियोग दर्ज है।
पुलिस विभाग ने यह स्पष्ट किया कि सामाजिक सौहार्द, सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी कृत्य के विरुद्ध कठोर एवं निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया मंचों का दुरुपयोग कर समाज में वैमनस्य फैलाने अथवा शांति भंग करने के प्रयासों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर को केंद्र ने किया बैन : अमित शाह बोले- ‘मोदी सरकार का संदेश बिल्कुल कहा स्पष्ट

नई दिल्ली,  27 दिसंबर :  केंद्र सरकार ने को मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर-मसरत आलम गुट (एमएलजेके-एमए) पर बैन लगा दिया।  सरकार ने ये कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत की है।  संगठन...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

क्या स्मृति ईरानी से पीएम मोदी है गुस्सा : आंखों मे आंसू, जोड़ती रही हाथ लेकिन मोदी जी ने कर दिया इग्नोर

एक्टिंग और ग्लैमर की दुनिया से राजनीति में आई और राजनीति में तमाम उतार चढाव देखने के बाद स्मृति ईरानी का अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। स्मृति...
article-image
हिमाचल प्रदेश

आज के युवाओं को संसदीय कार्य प्रणाली का ज्ञान जरूरी : कुलदीप पठानिया

एएम नाथ। धर्मशाला :  राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थुलेल ब्लॉक भटियात के छात्र छात्राओं ने तपोवन विधानसभा में सदन की कार्यवाही देखने से पूर्व विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से मुलाकात की। गौरतलब...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

12 श्रद्धालू घायल, सिवल अस्पताल में प्राथमिक ईलाज के बाद घायलों की डाकटरों ने दी छृट्टी : खुरालगढ़ साहिब में माथा टेकने आ रही श्रद्धालुओं से भरी बस गढ़ीमानसोवाल की पहाड़ी में पलटी

गढ़शंकर : श्री गुरू रविदास जीे के तपोस्थल खुरालगढ़ में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं से भरी बस गढ़ीमानसोवाल की पहाड़ी में पलट कर सडक़ की एक और खाई गिर गई। जिसमें करीव गयारह श्रद्धालू...
Translate »
error: Content is protected !!