सिगरेट-बीड़ी एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापारियों को पंजीकरण प्रमाण अनिवार्य

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15 सितंबर के बाद निर्धारित नियमों के अनुरूप होगी कार्रवाई

उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जारी किए निर्देश

एएम नाथ। चम्बा : ज़िला में सिगरेट-बीड़ी एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापारियों को संबंधित पंजीयन प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने सभी उपमंडल अधिकारी (नागरिक), कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में सिगरेट-बीड़ी एवं अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले सभी दुकानदारों के पास वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र 15 सितंबर तक सुनिश्चित करें।
उन्होंने साथ में निर्धारित समयावधि के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए खुदरा व्यापारियों में जानकारी और जागरूकता के लिए विशेष अभियान भी शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त द्वारा जारी निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तंबाकू उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत 15 सितंबर 2025 तक पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित बनाई जाए।
यहां उल्लेखनीय यह है कि हिमाचल प्रदेश में खुली बीड़ी-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध है। अधिनियम के अंतर्गत सिगरेट-बीड़ी एवं अन्य तंबाकू उत्पादों के खुदरा व्यापारियों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है।
पंजीकरण प्रमाण पत्र के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले लोगों को तीन माह तक की कैद या पचास हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित करने का प्रावधान है।
निर्धारित नियमों के अनुरूप दूसरी बार
या बाद के उल्लंघन के लिए कारावास को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना एक लाख रुपये तक हो सकता है।
इसी तरह खुली सिगरेट और बिडियों की बिक्री पर पहले अपराध के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना और दूसरे और बाद के अपराधों के लिए पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी प्रावधान है ।

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