अवैध खनन को लेकर एक और पर्चा दर्ज : पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के भांजे भूपेन्द्र हनी की मुश्किलें बढीं

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चंडीगढ़, 19 जुलाई
पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेन्द्र हनी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर एक और पर्चा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा गैर-कानूनी माइनिंग नीति को लेकर पंजाब पुलिस ने सोमवार को कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी तथा उसके सहयोगी भूपेन्द्र सिंह उर्फ हनी विरुद्ध वर्ष 2017 के दौरान मलिकपुर माइनिंग साइट क्षेत्र में गैर कानूनी माइनिंग करने के आरोप तहत एफआईआर दर्ज की गई
पुलिस जांच में पाया गया है कि दोनों आरोपियों ने राज्य स्तरीय वातावरण अथारटी, पंजाब द्वारा जारी वातावरण क्लीयरैंस के प्रबंधों का उल्लंघन करते हुए गैर कानूनी माइनिंग की है। दोनों आरोपियों ने 73 जाली वेटमेंट स्लिप (10.11.2017)का भी प्रयोग किया गया। जिन्हें ईडी द्वारा छापेमारी के दौरान बरामद किया गया। पुलिस को माइनिंग विभाग को रिपोर्ट किए गए रेत से अधिक उत्पादन के विवरण मिले हैं। जिसकी पुष्टि माइनिंग विभाग ने अपने पत्र 29-06-2022 द्वारा की थी। जिसमें माइनिंग विभाग को रेत की कम खुदाई का हवाला दिया गया था, जो कि सरकारी खजाने को वित्तीय नुकसान की वजह है।
एफआईआर दर्ज करने के उपरांत पुलिस द्वारा भूपेन्द्र सिंह उर्फ हनी को उक्त मामले की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया है, जबकि कपूरथला जेल में बंद कुदरतदीप को मंगलवार को प्रोडक्शन वारंट पर लाया जाएगा।
यह कार्रवाई दो महीने बाद अमल में आई है। जब इनफोर्समैंट डायरेक्टोरेट ने एसएसपी एसबीेस नगर को उक्त स्लिपों के बारे में जानकारी सांझा की थी। इसके अलावा माइनिंग विभाग को मलिकपुर रेत माइनिंग साइट से अवैध माइनिंग द्वाारा अधिकृत स्तर से अधिक रेत बरामद होने के बारे में जानकारी सांझा की थी। वर्णनीय है कि वर्ष 2021 के अंत में डायरैक्टोरेट आफ एनफोर्समैंट जालंधर ने भूपेन्द्र सिंह उर्फ हनी तथा कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने फिर विभिन्न फर्जी दस्तावेज, डिजीटल उपकरण तथा मलिकपुर रेत माइनिंग साइट पर गैर कानूनी माइनिंग गतिविधियों के जरिए कमाए 9.97 करोड़ रुपये की नकदी भी बरामद की थी। पंजाब पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि ईडी के पत्र के बाद एसएसपी एसबीएस नगर ने इस मामले में अगली जांच के लिए एसपीएस नगर के एसपी इनवेस्टीगेशन की निगरानी में तुरंत एक विशेष जाांच टीम का गठन किया था।
सारी जांच के उपरांत एसआईटी ने भूपेन्द्र सिंह उर्फ हनी तथा कुदरतदीप सिंह उर्फ लवी के खिलाफ एफआईआर नंबर 73, माइंस एंड मिनरल एक्ट की धारा 21 (1) तता 4 (1) एवं धारा 379, 406, 465, 468, 471 तथा 120 बी तथा वातावरण सुरक्षा एक्ट की धारा 15 के तहत थाना राहों में दर्ज की गई है।

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