उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर तक L

by

हमीरपुर 31 अक्तूबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए एक दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण, ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत पपलाह के गांव कोट रसेहड़वा, ग्राम पंचायत हणोह के गांव फखड़ूही, ग्राम पंचायत भदरूं के गांव भदरूं, ग्राम पंचायत अमलैहड़ के गांव भवड़ां (सेरा रोड), ग्राम पंचायत धलोट के गांव समरयाल और नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर-3 में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर एक दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

अंग्रेजी के अंकों में विवाद के चलते हिमाचल में रिवाइज होगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट, 2 दिन बाद आएगा नया परिणाम

एएम नाथ। धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 12वीं कक्षा के वार्षिक परिणाम में बड़ी गड़बड़ी स्वीकार की है। अंग्रेजी विषय में विद्यार्थियों को कम अंक मिलने की शिकायतों के बाद...
article-image
समाचार , हिमाचल प्रदेश

प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य -सभी जायज मांगों पर सहानूभतिपूर्वक विचार किया जाएगा : मुख्यमंत्री सुक्खू

कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से की भेंट रोहित भदसाली। शिमला : मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां विभिन्न अराजपत्रित कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने भेंट की और...
article-image
हिमाचल प्रदेश

*मंझग्रां पंचायत में बच्चों के लिए बनेगा नया पार्क : केवल सिंह पठानिया*

*7 लाख से निर्मित कॉमन सर्विस सेंटर का लोकार्पण, सत्यमेव युवक मंडल भवन का शिलान्यास* एएम नाथ।  शाहपुर, 17 नवम्बर। शाहपुर के विधायक एवं उपमुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने रविवार को ग्राम पंचायत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

किन्नौर जिला में शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का मुख्यमंत्री ने किया दौरा : परियोजना में चल रहे विकास कार्यों का किया निरीक्षण, कार्यरत इंजीनियरों व कामगारों से किया संवाद

एएम नाथ। किन्नौर :  मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज किन्नौर जिला के शोंगटोंग कड़छम जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने परियोजना के विद्युत गृह स्थल कड़छम तथा बैराज स्थल...
Translate »
error: Content is protected !!