उपमंडल पधर के पंचायत घर में किया गया एक दिवसीय जागरूकता शिवर का आयोजन

by
 पधर :    आज उमंडल पधर के पंचायत घर मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी के सौजन्य से जागरूकता शिवर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डी अंशु चौधरी मुख्य अतिथि के रूप मे उपस्थित रही।
जागरूकता शिवर कार्यक्रम मे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी अंशु चौधरी जी ने उपस्थित महिला मण्डल और महिला मण्डल स्वयं सहयता समूह और स्कूल के बच्चो को मुफ्त कानून सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे मे जानकारी दी।
उन्होंने जानकारी दी की विधिक सेवा अधिनियम 1987 के अनुसार वह सभी व्यक्ति मुफ़्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखते है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो,महिला या बालक हो मानसिक रोगी या विकलांग व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपए से कम हो या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हो यह व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं उन्होंने जानकारी देते हो बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं जैसे सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व गुहाओं को बुलाने पर होने वाला खर्च देना। मुकदमों से संबंधित अन्य खर्च देना। या मुक्त कानूनी सेवा में किसी मुकदमे में कानूनी सलाह प्राप्त करना यह सब सुविधा प्राप्त कर सकते हैं । विधिक सेवा कहां से प्राप्त कर सकते हैं विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका विधिक सेवा प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति सादे कागज पर उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव से ,जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से ,उपमंडल स्तर पर उपमंडलीय विधिक सेवा समिति से संपर्क कर सकते हैं अगर आवेदन करता की वार्षिक आमदनी 3 लाख रु से कम हो। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है उसे कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्रीय भाषा के अनुसार e-SCR पोर्टल से प्राप्त कर सकता है।इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंडी ने महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक को कार्यक्रम मे उपस्थित महिलाओ को बांटी।
इस अवसर पर अधिवक्ता वीना देवी और अधिवक्ता सीमा पठानिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं के बारे में विस्तृत जानकारी दी । कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मुक्त कानूनी सहायता प्राप्त करने मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह 15100 टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
See translation
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

बढ़ेड़ा और बसाल में इफको ने रोपित किए नीम के पौधे

ऊना- ऊना उपमंडल के गांव बसाल में आज इफको की ओर से नीम के पौधे रोपित किए गए और किसानों को भी पौधारोपण हेतु निशुल्क नीम के पौधे वितरित किए गए। यह जानकारी देते...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

पहाड़ से आवाज आई… सीट के नीचे हम छिप गए… बिलासपुर बस हादसे में दो बच्चों की ऐसे बची जान.. बच्चों ने खुद बताया

एएम  नाथ । बिलासपुर : बिलासपुर जिले में हुए दर्दनाक बस हादसे में 18 में से 16 लोगों को मौत हो गई। बस में सवार सिर्फ दो बच्चों की ही जान बच पाई है।...
article-image
हिमाचल प्रदेश

शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों के लिए नियम बनेंगे : विद्यार्थियों को भी अगले साल सेमौका

एएम नाथ। शिमला :  शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश जाने वाले शिक्षकों के लिए नए नियम बनेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशों पर शिक्षा विभाग ने इस बाबत कसरत शुरू कर दी है। इसी वर्ष...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्री-जनमंच कार्यक्रम के तहत चलोला में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सुनी जन समस्याएं

ऊना: 10 सितंबर- ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज प्री-जनमंच गतिविधियों के तहत ग्राम पंचायत चलोला में जन समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर वीरेंद्र कंवर ने...
Translate »
error: Content is protected !!