किसानों के लिए बड़ी खबर: कृषि मशीनरी पर 50% तक सब्सिडी, आवेदन के लिए सिर्फ 2 दिन

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एएम नाथ। शिमला : 28 सितंबर। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए कृषि मशीनरी खरीद को लेकर महत्वपूर्ण अवसर सामने आया है। राज्य में आधुनिक कृषि उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग की योजना के तहत पात्र किसानों को कृषि मशीनरी की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

योजना के तहत आवेदन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 निर्धारित है। ऐसे में इच्छुक किसानों के पास आवेदन करने के लिए अब केवल दो दिन शेष हैं।

छोटे और महिला किसानों को प्राथमिकता

योजना का उद्देश्य छोटे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और मशीनरी उपलब्ध कराकर खेती की लागत तथा श्रम पर निर्भरता कम करना है। विभागीय नियमों के अनुसार छोटे किसानों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अन्य पात्र किसानों के लिए भी निर्धारित नियमों के तहत अनुदान का प्रावधान है।

अनुदान की वास्तविक राशि संबंधित मशीन, श्रेणी और विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार तय होगी। इसलिए आवेदन करने से पहले किसान संबंधित कृषि विभाग से अपने लिए लागू पात्रता और अनुदान की सीमा की पुष्टि कर लें।

लॉटरी से होगा लाभार्थियों का चयन

योजना में आवेदन करने वाले किसानों में से लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड लॉटरी के माध्यम से किए जाने का प्रावधान बताया गया है। आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 1 अक्टूबर 2026 को लॉटरी प्रस्तावित है।

लॉटरी में चयनित किसानों को विभाग की ओर से परमिट जारी किया जाएगा। इसके बाद वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अधिकृत डीलर से स्वीकृत कृषि मशीनरी खरीद सकेंगे।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन

इच्छुक किसानों को आवेदन के लिए कृषि मशीनरी से संबंधित भारत सरकार के DBT पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवेदन के दौरान आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी, फोटो और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती है।

किसानों को सलाह है कि आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार न करें और पोर्टल पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पूरा करें।

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  • पात्रता और किसान की श्रेणी की जांच करें।
  • जिस कृषि मशीन पर अनुदान चाहिए, उसकी पात्रता विभागीय सूची में देखें।
  • आधार और बैंक खाते की जानकारी सही भरें।
  • आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद/आवेदन संख्या सुरक्षित रखें।
  • मशीन खरीदने से पहले विभाग से परमिट और अधिकृत डीलर संबंधी नियमों की पुष्टि करें।
  • किसी अनधिकृत व्यक्ति को आवेदन या सब्सिडी दिलाने के नाम पर पैसा न दें।

नोट: सब्सिडी की प्रतिशत राशि, पात्र मशीनों की सूची, अधिकतम अनुदान और लॉटरी की प्रक्रिया विभाग की लागू योजना/वर्ष के दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकती है। किसानों को अंतिम आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कृषि विभाग से जानकारी सत्यापित करनी चाहिए।

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