गैर जमानती वारंट – भरमौर के एडीसी पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने किया जारी : आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने का आरोप

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मामले में दो अभिक्तों सहित 6 को 3 साल की सजा
शिमला
हिमाचल प्रदेश के चंबा के भरमौर  में बतौर एडीसी सेवाएं दे रहे नवीन तंवर पर गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा में दो अभिक्तों सहित 6 को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपितों में  के एडीसी भरमौर  नवीन तंवर भी शामिल है
9 साल पहले आयोजित आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा में नवीन तंवर पर आरोप लगे थे कि संजय सिंह और अजय पाल के नाम पर नवीन तंवर और सावन परीक्षा दे रहे थे। सजा सुनाने के वक्त नवीन तंवर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे लिहाजा कोर्ट ने उन्हें गैर जमानती वारंट जारी किया है। सीबीआई कोर्ट ने छह लोगों को 3 साल की कठोर सजा सुनाई है वह ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है। 13 दिसंबर 2014 को गोविंदपुरम स्थित आइडियल इंस्टिट्यूट आफ टेक्नोलॉजी में आईबीपीएस क्लर्क भर्ती परीक्षा थी। मौके पर सीबीआई की टीम ने हनुमत गुर्जर और सुग्रीव गुर्जर मैं दोनों परीक्षार्थियों को साल्वर  मुहैया करवाने में बिचौलियए की भूमिका निभाई थी।
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