चंडीगढ़ सेक्टर 47 माउंट कार्मल स्कूल फीस बढ़ोतरी मामला : आठ प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि अवैध करार, जिला अदालत ने 349 अभिभावकों को दी बड़ी राहत

by

पुनीत महाजन। चंडीगढ़ :  सेक्टर-47 स्थित माउंट कार्मल स्कूल द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई फीस बढ़ोतरी के मामले में जिला अदालत ने 349 अभिभावकों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्कूल प्रबंधन को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्कूल द्वारा की गई फीस वृद्धि को नियमों के विरुद्ध और अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी निजी स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष में 8 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अधिक फीस जमा न करने की स्थिति में किसी भी छात्र का दाखिला रोकना या उसे किसी प्रकार से परेशान करना गैरकानूनी होगा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक बढ़ी हुई फीस देने के लिए ही बाध्य होंगे।
मामले की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब माउंट कार्मल स्कूल ने नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अभिभावकों के अनुसार करीब 2700 रुपये मासिक फीस को बढ़ाकर 4800 से 4975 रुपये तक कर दिया गया था। इस फैसले का विरोध करते हुए अभिभावकों ने माउंट कार्मल पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया और स्कूल प्रबंधन, चंडीगढ़ प्रशासन तथा सीबीएसई के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उचित कार्रवाई न होने पर 349 अभिभावकों ने जिला अदालत में सिविल केस दायर किया।
सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने अदालत में दलील दी कि वह एक गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान है और फीस निर्धारण का अधिकार उसके पास है। स्कूल ने यह भी कहा कि बढ़ोतरी का उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखना था। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और फीस वृद्धि को निर्धारित नियमों के विपरीत माना।
अभिभावकों ने अदालत को बताया कि फीस बढ़ोतरी से पहले पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों ने निजी स्कूलों के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत वार्षिक फीस वृद्धि की नीति लागू की थी। इसके बावजूद स्कूल ने मनमाने ढंग से फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्ष 2017-18 से लेकर आगे भी अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक बढ़ी हुई फीस का भुगतान करेंगे और स्कूल प्रबंधन इससे अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेगा। यह फैसला निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के मामलों में अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

कोहरे के कारण हुआ फिरोजपुर में हादसा, 1 महिला की मौत, कई लोग घायल

फिरोजपुर   : फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर काेहरे के कारण एक दर्दनाक हादसा हुआ हैं। मिली जानकारी के अनुसार, कोहरे के कारण ओवरटेक कर रही एक ऑल्टो कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई। इस...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

शादी में रसगुल्ले पड़े कम, कटाक्ष के बाद हुया विवाद, मारपीट, 6 लोग गंभीर घायल : लड़की का शादी से इंकार

आगरा : आगरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शादी समारोह में रसगुल्ले कम पड़ने के कारण हालात इतने खराब हो गए कि मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप...
article-image
हिमाचल प्रदेश

*माजरा, डमटाल, मोहटली व छन्नी के लिए वैकल्पिक राह बनी संभव; एसडीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण*

*मिलिट्री हॉस्पिटल परिसर से होकर अस्थायी वैकल्पिक मार्ग की मिली अनुमति* एएम नाथ। इंदौरा, 23 जुलाई। इंदौरा क्षेत्र में भारी बारिश के चलते माजरा, डमटाल,मोहटली और छन्नी पंचायतों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त...
article-image
पंजाब

24 दिसंबर शिव सेना पंजाब होशियारपुर में निकालेगी भगवा मार्च:- मिक्की पंडित

  होशियारपुर : शिव सेना पंजाब की विशेष मीटिंग होशियापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव घनौली और राष्ट्रीय चेयरमेन राजीव टंडन के दिशा निर्देश अनुसार जिला युवा प्रधान संचित सेठी की अगवाई में हुई। जिसमें...
Translate »
error: Content is protected !!