चंडीगढ़ सेक्टर 47 माउंट कार्मल स्कूल फीस बढ़ोतरी मामला : आठ प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि अवैध करार, जिला अदालत ने 349 अभिभावकों को दी बड़ी राहत

by

पुनीत महाजन। चंडीगढ़ :  सेक्टर-47 स्थित माउंट कार्मल स्कूल द्वारा वर्ष 2017-18 में की गई फीस बढ़ोतरी के मामले में जिला अदालत ने 349 अभिभावकों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्कूल प्रबंधन को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने स्कूल द्वारा की गई फीस वृद्धि को नियमों के विरुद्ध और अवैध करार देते हुए स्पष्ट किया कि कोई भी निजी स्कूल एक शैक्षणिक वर्ष में 8 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता।
अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि अधिक फीस जमा न करने की स्थिति में किसी भी छात्र का दाखिला रोकना या उसे किसी प्रकार से परेशान करना गैरकानूनी होगा। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक बढ़ी हुई फीस देने के लिए ही बाध्य होंगे।
मामले की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी, जब माउंट कार्मल स्कूल ने नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की ट्यूशन फीस में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की थी। अभिभावकों के अनुसार करीब 2700 रुपये मासिक फीस को बढ़ाकर 4800 से 4975 रुपये तक कर दिया गया था। इस फैसले का विरोध करते हुए अभिभावकों ने माउंट कार्मल पेरेंट्स एसोसिएशन का गठन किया और स्कूल प्रबंधन, चंडीगढ़ प्रशासन तथा सीबीएसई के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। उचित कार्रवाई न होने पर 349 अभिभावकों ने जिला अदालत में सिविल केस दायर किया।
सुनवाई के दौरान स्कूल प्रबंधन ने अदालत में दलील दी कि वह एक गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थान है और फीस निर्धारण का अधिकार उसके पास है। स्कूल ने यह भी कहा कि बढ़ोतरी का उद्देश्य बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखना था। हालांकि अदालत ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और फीस वृद्धि को निर्धारित नियमों के विपरीत माना।
अभिभावकों ने अदालत को बताया कि फीस बढ़ोतरी से पहले पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन दोनों ने निजी स्कूलों के लिए अधिकतम 8 प्रतिशत वार्षिक फीस वृद्धि की नीति लागू की थी। इसके बावजूद स्कूल ने मनमाने ढंग से फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी।
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि वर्ष 2017-18 से लेकर आगे भी अभिभावक केवल 8 प्रतिशत तक बढ़ी हुई फीस का भुगतान करेंगे और स्कूल प्रबंधन इससे अधिक राशि वसूल नहीं कर सकेगा। यह फैसला निजी स्कूलों में फीस वृद्धि के मामलों में अभिभावकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

ज्वाली में नाबालिग से छेड़छाड़,पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज

बैजनाथ : हिमाचल के कांगड़ा के तहत आने वाले ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की के माता-पिता ने पुलिस थाना ज्वाली में...
article-image
पंजाब

नाभा जेल ब्रेक कांड का मास्टरमाइंड रमन जीत को लाया जा रहा भारत, हांगकांग में हुआ था गिरफ्तार

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाभा जेल ब्रेक कांड के मास्टरमाइंड रमन जीत सिंह उर्फ रोमी को भारत वापस लाया जा रहा है। 22 अगस्त को शाम 4 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर...
article-image
हिमाचल प्रदेश

होली उत्सव में ग्रामीण महिलाओं के लिए आयोजित होंगी कई गतिविधियां : रंगोली, मेहंदी, लैमन रेस, जूट बैग रेस और रस्साकशी प्रतियोगिता करवाई जाएगी

2 मार्च को चौगान में सैकड़ों महिलाएं एक साथ करेंगी झमाकड़ा लोकनृत्य एएम नाथ।  हमीरपुर 24 फरवरी। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर-2026 में ग्रामीण महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

रंकज वर्मा को रेगुलर जमानत : चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के नहाते हुए वीडियो वायरल मामले में था ग्रिफ्तार

चंडीगढ़ : चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कियों के नहाते हुए वीडियो वायरल करने से जुड़े केस में गिरफ्तार रंकज वर्मा को गुरुवार को खरड़ कोर्ट ने रेगुलर जमानत दे दी। उन्हें 1 लाख रुपए के...
Translate »
error: Content is protected !!