दावे एवं आपत्तियाँ 17 अक्टूबर तक ली जाएँगी – मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 24 अक्टूबर को होगा
होशियारपुर/दलजीत अज्नोहा : राज्य चुनाव आयोग, पंजाब ने जिला परिषद एवं पंचायत समिति के आम चुनावों हेतु मतदाता सूचियों को अपडेट करने हेतु संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर कम-जिला चुनाव अधिकारी होशियारपुर आशिका जैन ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार, मतदाता सूचियों को पात्रता तिथि 15 अक्तूबर, 2025 के अनुसार अपडेट किया जाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र मतदाता इसमें शामिल हो सकें।
आशिका जैन ने आगे बताया कि मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन 10 अक्तूबर 2025 को किया जा चुका है, जिस पर दावे और आपत्तियाँ 11 से 17 अक्तूबर 2025 तक ली जाएँगी। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियों का निपटारा 23 अक्तूबर 2025 तक किया जाएगा और मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 24 अक्तूबर को किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए नया वोट बनवाने वाले व्यक्ति की आयु पात्रता तिथि को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। पात्र मतदाता नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म-1, किसी भी आपत्ति/वोट कटवाने के लिए फॉर्म-2 और मतदाता सूची में किसी भी संशोधन के लिए फॉर्म-3 में अपना आवेदन कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन पहले 9 सितंबर 2025 को किया जाना था, लेकिन बाढ़ के मद्देनजर, आयोग ने अब प्रभावित जिलों के लिए मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है।