जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जरुरी वस्तुओं की दुकानों को छूट के आदेश जारी

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होशियारपुर :  जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने आज पंजाब सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अंतर्गत जिले में कुछ जरुरी वस्तुओं की दुकानों व गतिविधियों को सोमवार से शुक्रवार सांय पांच बजे तक( शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगने वाले साप्ताहिक कफ्र्यू को छोडक़र) छूद दी है।
जारी आदेशों में उन्होंने खाद, बीज,  कीटनाशक बेचने वाली दुकाने, कृषि मशीनरी, कृषि-बागवानी  के उपकरण आदि के अलावा किराना, रिटेल व होलसेल शराब की दुकाने( परंतु अहाते नहीं खुलेंगे), औद्योगिक सामग्री, हार्डवेयर आइटम, उपकरण, मोटर, पाइप आदि की बिक्री करने वाली दुकानों को छूट दी है। उन्होंने कहा कि इस दौरान जिन कार्यों के लिए मंजूरी दी गई है उस  कार्य के उद्देश्य के लिए पैदल व साइकिल पर व्यक्तियों के आवागमन को छूट है जबकि वाहन चालकों के  मामले में वैध पहचान पत्र प्रयोग किया जा सकता है व पहचान पत्र न होने पर वाहन पर ई-पास अनिवार्य तौर पर डिस्प्ले होना चाहिए जो कि वेबसाइट (https://pass.pais.net.in) पर अग्रिम बनाया जाए है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51 से 60  के अंतर्गत आई.पी.सी की धारा 188 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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