तस्करों को नकेल डालने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम : मृत्युदंड और 10 लाख का जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पेश

by

एएम नाथ । शिमला। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों पर पक्के तौर पर निकले डालने के लिए कड़ा कदम उठा लिया है। नशा पीड़ितों के पुनर्वास का जिम्मा भी सरकार उठाएगी। इस संबंध में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुक्खू सरकार ने दो विधेयक प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण एवं नियंत्रण) विधेयक 2025 पेश किया। इसके पारित होने के बाद नशा तस्करों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास के अतिरिक्त 10 लाख रुपये जुर्माना करने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसी निषिद्ध दवाओं, जिनसे नशे की लत लग सकती है उसके परिवहन, आपूर्ति तथा इन्हें रखने की स्थिति में पकड़े जाने पर सजा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त अवैध खनन,वन्य जीवों की तस्करी, मानव तस्करी, झूठे दस्तावेजों के साथ कोई काम करना, मानव अंगों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग तथा बौद्धिक वस्तुओं की जालसाजी के मामले में भी हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण कानून के प्रावधानों के तहत सजा मिलेगी।

अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति होगी कुर्क :  संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य अथवा सिंडिकेट द्वारा हिंसा करने पर किसी की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड हो सकेगा। सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा नशे अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की होगी। अपराधों की प्रवृत्ति के मुताबिक सजा छह माह, एक साल, दो साल अथवा 10 साल तक हो सकती है। विधेयक में सरकार ने शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू अथवा अन्य नशीली दवाइयां या पदार्थ बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रित पदार्थ (निवारण नशामुक्ति पुनर्वास) 2025 विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद नशे की लत में फंसे व्यक्तियों का सरकार पुनर्वास करेगी। पुनर्वास केंद्र खोलने की शक्तियां सरकार के पास होंगी। इसके लिए अनुदान, केंद्र, राज्य सरकार व सीएसआर से धन का प्रविधान किया जाएगा। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए एक निधि गठित होगी।

लोकसेवक को तय से डेढ़ गुणा सजा व जुर्माना : किसी भी लोकसेवक के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उसे तय से डेढ़ गुणा सजा व इतना ही अधिक जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र के युवाओं के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उन्हें भी लोकसेवकों की तर्ज पर ही सजा व जुर्माना देना होगा।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

जिन झूठी गारंटियों कांग्रेस को हिमाचल में जिताया, उसने ही हरियाणा में हराया – जिस ईवीएम से मुख्यमंत्री बने, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठा रहा हैं सुक्खू : जयराम ठाकुर

राज्यसभा से लेकर लोकसभा के चुनावों  ने देख लिया है कि किसका गणित कितना मजबूत है मुख्यमंत्री की गणित और प्रशासन पर पकड़ दोनों कमजोर एएम नाथ। मंडी :   नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

अनुज और साहिल ने राज्य स्तरीय लोहड़ी मेले में मचाया धमाल : *सांस्कृतिक संध्या में पहुंचे सीपीएस आशीष बुटेल

एएम नाथ।  प्रागपुर 14 जनवरी:  राज्य स्तरीय लोहड़ी मेला प्रागपुर की सांस्कृतिक संध्या में मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल बतौर मुख्यातिथि के रूप में शिरकत हुए। सुरेंद्र मनकोटिया पूर्व उपाध्यक्ष कर्मचारी कल्याण बोर्ड ने...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

पंजाब के एक ऑटोचालक ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में की खुदकुशी

एएम नाथ। कांगड़ा : हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के एक गांव में पंजाब के 52 वर्षीय एक ऑटो रिक्शा चालक ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मंगलवार को...
article-image
हिमाचल प्रदेश

चिंतपूर्णी में 26 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मनाया जाएगा असूज नवरात्र मेला

एडीसी ने मेले की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ की बैठक ऊना, 16 सितंबरः छिन्नमस्तिका धाम मंदिर माता चिंतपूर्णी में इस वर्ष 26 सितंबर से 4 अक्तूबर 2022 तक असूज नवरात्र मेला आयोजित किया...
Translate »
error: Content is protected !!