तस्करों को नकेल डालने के लिए सुक्खू सरकार का बड़ा कदम : मृत्युदंड और 10 लाख का जुर्माना, विधानसभा में विधेयक पेश

by

एएम नाथ । शिमला। हिमाचल सरकार ने नशा तस्करों पर पक्के तौर पर निकले डालने के लिए कड़ा कदम उठा लिया है। नशा पीड़ितों के पुनर्वास का जिम्मा भी सरकार उठाएगी। इस संबंध में शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुक्खू सरकार ने दो विधेयक प्रस्तुत किए।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध (निवारण एवं नियंत्रण) विधेयक 2025 पेश किया। इसके पारित होने के बाद नशा तस्करों को मृत्यु दंड, आजीवन कारावास के अतिरिक्त 10 लाख रुपये जुर्माना करने का प्रावधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक के प्रावधानों के अनुसार ऐसी निषिद्ध दवाओं, जिनसे नशे की लत लग सकती है उसके परिवहन, आपूर्ति तथा इन्हें रखने की स्थिति में पकड़े जाने पर सजा मिलेगी।

इसके अतिरिक्त अवैध खनन,वन्य जीवों की तस्करी, मानव तस्करी, झूठे दस्तावेजों के साथ कोई काम करना, मानव अंगों की तस्करी, खतरनाक पदार्थों की डंपिंग तथा बौद्धिक वस्तुओं की जालसाजी के मामले में भी हिमाचल प्रदेश संगठित अपराध निवारण एवं नियंत्रण कानून के प्रावधानों के तहत सजा मिलेगी।

अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति होगी कुर्क :  संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य अथवा सिंडिकेट द्वारा हिंसा करने पर किसी की मृत्यु होने पर आजीवन कारावास अथवा मृत्यु दंड हो सकेगा। सिंडिकेट के सदस्यों द्वारा नशे अथवा अन्य अवैध तरीकों से अर्जित संपत्ति की कुर्की होगी। अपराधों की प्रवृत्ति के मुताबिक सजा छह माह, एक साल, दो साल अथवा 10 साल तक हो सकती है। विधेयक में सरकार ने शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे में तंबाकू अथवा अन्य नशीली दवाइयां या पदार्थ बेचने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश मादक पदार्थ एवं नियंत्रित पदार्थ (निवारण नशामुक्ति पुनर्वास) 2025 विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के पारित होने के बाद नशे की लत में फंसे व्यक्तियों का सरकार पुनर्वास करेगी। पुनर्वास केंद्र खोलने की शक्तियां सरकार के पास होंगी। इसके लिए अनुदान, केंद्र, राज्य सरकार व सीएसआर से धन का प्रविधान किया जाएगा। पुनर्वास केंद्रों की स्थापना के लिए एक निधि गठित होगी।

लोकसेवक को तय से डेढ़ गुणा सजा व जुर्माना : किसी भी लोकसेवक के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उसे तय से डेढ़ गुणा सजा व इतना ही अधिक जुर्माना होगा। 18 साल से कम उम्र के युवाओं के नशीले पदार्थों के साथ पकड़े जाने पर उन्हें भी लोकसेवकों की तर्ज पर ही सजा व जुर्माना देना होगा।

 

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मणिमहेश में पंजाब के दो युवकों की मौत : मणिमहेश से चंबा-भरमौर हाईवे तक तबाही

एएम नाथ : मणिमहेश यात्रा हाइवे भारी तबाही लगाता जारी है । मणिमहेश नाले में  बादल फटने के कारण आई बाढ़ से रास्ते व पुल बह गए हैं। प्रशासन ने आज वीरवार को भी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री ने श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत की : पंडाल में बैठकर श्रीमद् भागवत कथा को सुना तथा शीश नवाकर आशीर्वाद किया प्राप्त

शिमला, 13 जून – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ) धनीराम शांडिल एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ननाहर पंचायत...
article-image
हिमाचल प्रदेश

ऑर्डर को पढ़ेंगे और विचार-विमर्श कर फैसला लेंगे : मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा हाईकोर्ट ने DGP संजय कुंडू और कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री को मौजूदा पोस्टिंग से हटाने के आदेश के मामले में

शिमला : दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में बुधवार को आगामी लोकसभा चुनाव के संबंध में अहम बैठक हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके कैबिनेट सहयोगी और मुख्य...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नशा मुक्त ऊना अभियान समाज की उन्नति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम जागरूकता के माध्यम से युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना मुख्य प्राथमिकता – DC राघव शर्मा

ऊना को नशा मुक्त बनाने हेतू मीडिया जिला प्रशासन को देगा हर संभव सहयोग – सुरेंद्र शर्मा ऊना, 9 अगस्त – नशे का सेवन समाज में एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर आया...
Translate »
error: Content is protected !!