त्योहारों के मद्देनजर पटाखे बेचने के लिए दिए जाएंगे अस्थायी लाइसेंस : जिला मैजिस्ट्रेट

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जिले में पटाखे बेचने के इच्छुक व्यक्ति 16 अक्टूबर तक सेवा केंद्रों के माध्यम से कर सकते हैं आवेदन

27 अक्टूबर को निकाला जाएगा ड्रॉ, जिला प्रशासन ने पटाखे बेचने के लिए स्थान किए निर्धारित

होशियारपुर, 7 अक्टूबर: जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर पटाखों की बिक्री संबंधी दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि पटाखे बेचने के इच्छुक व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आज से 16 अक्टूबर शाम 5:00 बजे तक सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

दीवाली के अवसर पर परचून स्तर पर पटाखे बेचने वालों को अस्थायी लाइसेंस देने संबंधी जिला मैजिस्ट्रेट आशिका जैन ने कहा कि प्राप्त आवेदनों की जांच 21अक्टूबर शाम 3:00 बजे तक की जाएगी और अस्थायी लाइसेंस के लिए ड्रॉ 27अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे स्थानीय जिला प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स के मीटिंग हॉल में निकाला जाएगा। उन्होंने बताया कि पटाखे बेचने के लिए अस्थायी लाइसेंस 30 अक्टूबर से 8 नवंबर तक सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक मान्य होगा।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा पटाखे बेचने के लिए सब-डिवीजन स्तर पर स्थान निर्धारित किए गए हैं। इनमें होशियारपुर में दशहरा ग्राउंड (नई आबादी), जिला परिषद मार्केट (अड्डा माहिलपुर), रोशन ग्राउंड, रामलीला ग्राउंड हरियाणा, बुल्लोवाल और चब्बेवाल में उपयुक्त खाली स्थान शामिल हैं।

इसी प्रकार सब-डिवीजन गढ़शंकर में मिलिट्री ग्राउंड गढ़शंकर, तहसील कॉम्प्लेक्स के नजदीक, शहीदां रोड दाना मंडी माहिलपुर तथा कोट फतूही-बिंजो रोड पर खाली स्थान निर्धारित किया गया है। सब-डिवीजन दसूहा में ब्लॉक समिति स्टेडियम दसूहा, महर्षि वाल्मीकि पार्क दसूहा, दशहरा ग्राउंड गढ़दीवाला और खालसा कॉलेज की ग्राउंड गढ़दीवाला में पटाखे बेचे जा सकेंगे।

सब-डिवीजन टांडा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़के) टांडा का ग्राउंड तथा शिमला पहाड़ी टांडा उड़मुड़, जबकि मुकेरियां में दशहरा ग्राउंड मुकेरियां, दशहरा ग्राउंड हाजीपुर, नर्सरी ग्राउंड सेक्टर-3 तलवाड़ा और दशहरा ग्राउंड दातारपुर में स्थान निर्धारित किए गए हैं। इन 19 स्थानों के लिए कुल 57 लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में त्योहारों, विशेषकर दीवाली, के मद्देनजर पटाखों की बिक्री संबंधी जिले के डीलरों के साथ आवश्यक विचार-विमर्श किया गया था। इसमें किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण या अप्रिय घटना का कारण बनने वाले पटाखों की बिक्री बिल्कुल न करने के निर्देश दिए गए थे। प्रशासन द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए संकरे इलाकों या बाजारों में किसी भी प्रकार के पटाखे की बिक्री न करने की अपील भी की गई थी और डीलरों को पटाखे बेचने के लिए निर्धारित स्थानों को ही प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए थे।

पटाखों की बिक्री संकरी गलियों, आम रास्तों, सार्वजनिक स्थानों, अस्पतालों की ओर जाने वाले रास्तों आदि पर नहीं की जानी चाहिए तथा बिना अस्थायी लाइसेंस प्राप्त किए निर्धारित स्थानों से हटकर पटाखे नहीं बेचे जाने चाहिए।

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