अमृतसर : पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत पात्र परिवारों को बड़ी राहत देते हुए नए राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा राशन कार्डों में योग्य सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
इसके लिए 22 जुलाई से 11 अगस्त 2026 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उपायुक्त अमृतसर दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार यह विशेष अभियान शुरू किया गया है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को पारदर्शी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा कि आवेदन फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट foodsuppb.gov.in से पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में डाउनलोड किए जा सकते हैं। आवेदन भरने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ना और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना जरूरी होगा।
आवेदक अपने नजदीकी सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग करने पर प्रति आवेदन 100 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। वहीं, जो लोग स्वयं ercms.punjab.gov.in पोर्टल पर आवेदन करेंगे, उनसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इसके अलावा, इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शुल्क और आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
प्रशासन के अनुसार, आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आवेदन की पुष्टि और रसीद संख्या भेजी जाएगी। आवेदन केवल 22 जुलाई से 11 अगस्त 2026 के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे। सेवा केंद्रों और संबंधित कार्यालयों में कार्यदिवसों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन जमा किए जा सकेंगे।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सुखजिंदर सिंह ने पात्र परिवारों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील करते हुए कहा कि योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जिला खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय या नजदीकी सेवा केंद्र/सीएससी से संपर्क किया जा सकता है।
