पंजाब : शराब के ठेके 5 जुलाई तक रहेंगे बंद

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चंड़ीगढ़ :
पंजाब में बहुत से शराब के ठेके 5 जुलाई तक बंद रहेंगे क्योंकि अदालत ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके मामले पर 5 जुलाई तक रोक लगा दी है। पंजाब सरकार द्वारा हाल ही में जारी की आबकारी नीति 2022-2023 के ल्कर चीर लोगों ने पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट में पटीशनें दायर की थीं। पटीशनों में आरोप लगाया गया है कि नई आबकारी नीति द्वारा पंजाब में शराब के कारोबार में अजारेदारी को उत्साहित किया गया है, जिससे छोटे शराब कारोबारियों को नुकसान होगा।
पंजाब में 177 में से 100 सर्कल अलाट हुए हैं। इन 77 सर्कल में टैंडर नहीं डाला गया। इस बार ई-टेंडरिंग द्वारा अलाटमैंट हो रही है। सरकार द्वारा पूरे पंजाब को 177 सर्कल में बांटा हुआ है। सरकार की नई एक्साइज पालिसी का ठेकेदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। विरोध के कारण ठेकेदारों ने टैंडर डालने से किनारा किया है। इस संबंधी ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में पटीशन डाली हुई है। हाईकोर्ट द्वारा सरकार को नोटिस भी जारी किया हुआ है। अब इस मामले की 5 जुलाई को कोर्ट में पुन: सुनवाई होनी है।
दरअसल, नई आबकारी नीति में पंजाब सरकार ने पंजाब में शराब के सर्कल को 750 से घटा कर 177 कर दिया है। अब एक सर्कल 30 करोड़ रह गया है। पहले यह 4 करोड़ था। ऐसे में छोटे कारोबारी इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। पहले ड्रा द्वारा ठेके मिलते थे पर अब इसकी टैंडर नीलामी की जाएगी। सरकार ने पिछले वर्ष 6158 करोड़ रुपये के मुकाबले 9647 करोड़ रुपये की कमाई का लक्ष्य रखा है।
आम आदमी पार्टी की सरकार पर शराब के कारोबार में एकाधिकार को बढ़ावा देने का आरोप है। इसलिए इस नीति को रद्द किया जाना चाहिए। यदि नीति बंद हो गई तो पंजाब के लोगों की सस्ती शराब मिलने की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। यह नीति 1 जुलाई से लागू है। जिसके बाद पंजाब में चंडीगढ़ से सस्ती बीयर व हरियाणा से सस्ती शराब मिलेगी।

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