पहाड़ी कटरा के करियाना स्टोरों, डोमिनोज पिज्जा व विशाल मैगा मार्ट से सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजेे

by

जिले में मिलावटखोरी किसी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त, सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006
हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 14 मार्च:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर ने आज होशियारपुर में अलग-अलग स्थानों से खाद्य पदार्थों के 15 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उन्होंने आज होशियारपुर में पहाड़ी कटरा से श्री कृष्ण दास मदन पाल सूद करियाना स्टोर से वढिय़ां, अलसी व चाय पत्ती, लाला बूटी मल श्री कृष्ण दास सूद से पहाड़ी कटरा से खुले राजमा, चना दाल, काले चने व देसी घी, डोमिनोज पिज्जा सिटी सैंटर होशियारपुर से खुला आटा, टोमैटो सॉस व पिज्जा और विशाल मैगा मार्ट सिटी सैंटर होशियारपुर से देसी घी, कॉफी, खजूर, सरसों का तेल व दूध पाउडर का सैंपल लिया। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने बताया कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

खन्ना के मार्गदर्शन में बाबा औगढ़ गर्ल्स कालेज जेजों में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन

होशियारपुर 26 सितम्बर :  पूर्व सांसद एवं बाबा औगढ़ श्री फतेहनाथ चेरिटेबल ट्रस्ट जेजों के चेयरमैन अविनाश राय खन्ना के मार्गदर्शन में ट्रस्ट द्वारा संचालित बाबा औगढ़ गर्ल्स कॉलेज जैजों ने पर्यावरण दिवस प्रिंसिपल...
article-image
पंजाब

मुख्यमंत्री मान का ऐलान : किसान प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले शुभकरण की बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी

चंडीगढ़  : किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले शुभकरण पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमने कानूनी सलाह लेकर FIR की है। घटना कहां हुई है? मौत का कारण...
article-image
पंजाब

यूएस डिपोर्ट युवक की शिकायत पर FIR, ठगे 35 लाख : पंजाब में एक और ट्रैवल एजेंट पर कार्रवाई

अमेरिका से डिपोर्ट होकर लौटे लोगों को ठगने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। लाखों रुपये लेकर लोगों को डंकी रूट के जरिये यूएस भेजने वाले ठग ट्रैवल एजेंटों पर...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मजीठिया के घर ऐसे रेड मारना और गिरफ्तार करना गलत : आप विधायक ने ही अब उठा दिए सवाल

पंजाब के सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस टीम ने रेड के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें मोहाली लाया गया है। मजीठिया ने इस गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई बताया है...
Translate »
error: Content is protected !!