फूड बिजनेस आपरेटर( हर छोटे से बड़े) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य : 4 सर्विलेंस व 7 इनफोर्समेंट सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे

by

जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006
होशियारपुर, 29 मई:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर में चैकिंग के दौरान खाद्य पदार्थों के 11 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने 4 सर्विलेंस सैंपल लिए, जिनमें फगवाड़ा चौक स्थिल बिन्नू दी हट्टी से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, मंजीत किराना स्टोर होशियारपुर से गर्म मसाला व कश्मीरी मिर्च शामिल है। उन्होंने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल के लिए यह सैंपल फूड टैस्टिंग लैबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे गए हैं लेकिन इन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके अलावा 7 इनफोर्समेंट सैंपल लिए गए, जिनमें माहिलपुर हाईवे पर दो वाहनों से दूध के चार सैंपल व जनरल किराना स्टोर माहिलपुर-जेजों रोड से खाद्य पदार्थों के 3 लिए सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और इसकी रिपोर्ट आने के बाद बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

सक्षम बस्सी ने दसवीं में 95.16 प्रतिशत अंक लेकर स्कूल में चौथा स्थान किया प्राप्त

गढ़शंकर : सीबीएसई दुारा दसवीं के घोषित नतीजों में दोआबा पब्लिक स्कूल, पारोवाल के विधार्थी सक्षम बस्सी स्कूल में चौथे स्थान पर रहे। सक्षम वस्सी ने दसवीं में 95.16 प्रतिशत अंक प्राप्त कर दोआबा...
article-image
पंजाब

400 से ज्यादा समस्याओं का मौके पर ही करवाया समाधान : कैबिनेट मंत्री जिम्पा ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं

होशियारपुर, 01 सितम्बर :  कैबिनेट मंत्री पंजाब ब्रम शंकर जिम्पा ने आज अपने कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित 400 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना और...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

दिवाली के दिन बेटे ने मां का गला रेता : बेरहमी से कत्ल

चंडीगढ़ : सोमवार सुबह एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। आरोप है कि पीड़ित महिला के बेटे ने ही चाकू से गला रेत कर मां की हत्या कर दी और फरार...
article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

बस की बोलेरो से भीषण टक्कर : 50 से अधिक यात्री घायल, स्वास्थ्य मंत्री ने जाना हाल

जालंधर। पंजाब में मोगा-जालंधर हाईवे पर शुक्रवार को रोडवेज बस की बोलेरो से भीषण टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार लगभग 50 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए...
Translate »
error: Content is protected !!