बाल विवाह-एक कानूनन अपराध एवं सामाजिक बुराई : बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक व्यक्तियों और सेवा प्रदाताओं को दो साल तक की सजा हो सकती

by
 करसोग :  बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में उप-मण्डलाधिकारी नागरिक करसोग राज कुमार की अध्यक्षता में बाल विवाह रोकथाम हेतु गठित समिति की बैठक का आयोजन एसडीएम सभागार में किया गया। बैठक में बाल विवाह निषेध अधिनियम के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
                                                         बैठक की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध एवं सामाजिक कंलक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो लड़का, लड़की के माता-पिता एवं विवाह में शामिल होने वाले सभी लोगों पर इस अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। जिसमें कम से कम दो वर्ष का कारावास एवं एक लाख रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकते है। एसडीएम ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष की आयु से कम लड़के का विवाह गैर-कानूनी है तथा उन्होंने इसकी रोकथाम हेतू प्रचार-प्रसार तथा वांछित कार्यवाही हेतू निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम और लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करवाने हेतू प्रत्येक नागरिक का सहयोग आवश्यक है। बाल विवाह की ज्यादातर शिकार लड़कियां होती है जिसका कारण दहेज प्रथा, गरीबी,असुरक्षा व अशिक्षा हो सकता है। इसके व्यापक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव है।
उन्होंने कहा कि बाल विवाह होने की सूरत में संबंधित अभिभावकों , संलिप्त मैरिज हॉल, पंडित, मौलवी, अभिभावक, रिश्तेदार, पड़ोसी, बैंडवाले, टैंटवाले, डीजे और कैटर्स भी अपराध की श्रेणी में आते हैं तथा उनको भी कड़ी सजा व जुर्माने का प्रावधान है।
एसडीएम ने कहा कि बाल विवाह से संबंधित जानकारी जिलाधिकारी, उपमण्डलाधिकारी, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीडीपीओ), नजदीकी पुलिस थाना या फिर पुलिस हेल्पलाइन नम्बर 100, चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 व 1090 पर सूचित कर सकते हैं ताकि तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।  बैठक में बाल विकास परियोजना अधिकारी करसोग विपाशा भाटिया, सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी संजय सैनी, पुलिस विभाग के प्रतिनिधि, विवाह कार्य करवाने वाले स्थानीय पण्डित, विवाह समारोह हेतु सुविधाएं उपलब्ध करवाने वाले और स्थानीय टैंट हाऊस व्यापारी औऱ बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया।
Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रो. राम कुमार ने किया 15 लाख से बनने वाले ट्यूबवेल का भूमि पूजन

ऊना 17 नवंबरः हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रो. राम कुमार ने आज ग्राम पंचायत हरोली में 15 लाख से बनने वाले पीने के पानी के ट्यूबवेल का भूमि पूजन किया। उन्होंने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

नेशनल क्रश तो कई होंगे मगर नेशनल ट्रस्ट सिर्फ और सिर्फ मोदी : अनुराग ठाकुर

एएम नाथ। हमीरपुर  : केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समय-समय पर विपक्षियों के आरोपों का पलटवार करते रहते हैं। बीते दिनों उन्होंने सीएम सुक्खू पर नोट के बलबूते सत्ता हथियाने की साजिशों के आरोपों पर...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

4 दोस्‍तों की मौत का 1 म‍िनट 10 सेकंड का साहमने आया वीड‍ियो : हाथ में स‍िगरेट, कार की स्‍पीड 120 से ऊप

उदयपुर :    उदयपुर में गत शनिवार को कार एक्सीडेंट में 4 दोस्तों की मौत के पहले का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें कार की स्पीड 100,120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

मीशो पर बिक रही रही थी लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टीशर्ट, भड़के लोग, प्रोडक्ट हटाया

बेंगलुरु स्थित प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियां ‘फ्लिपकार्ट’ और ‘मीशो’ इन दिनों गंभीर आलोचनाओं का सामना कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने गैंगस्टर ‘लॉरेंस बिश्नोई’ की तस्वीरों वाली टी-शर्ट्स की बिक्री शुरू कर दी थी।इन टी-शर्ट्स में...
Translate »
error: Content is protected !!