भालुओं के अवैध शिकार के मामले में तीन अरेस्ट : स्नेरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था भालुओं को मारने के लिए

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रामपुर : रामपुर के ननखड़ी रेंज के भल्ली में हिमालयन ब्लैक बीयर के अवैध शिकार के मामले में तीन लोगों को अरेस्ट किया गया है। आरओ ननखरी की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोच कर भालू की खाल और अन्य अवशेषों को जब्त कर लिया है। एसडीपीओ रामपुर चंद्रशेखर कायथ ने कहा कि उन्हें सूचना मिली की कुछ स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उक्त व्यक्ति ने अपना नाम सुनील कुमार निवासी राजस्थान बताया। उसने पुलिस को बताया कि शिकार किए गए भालू को उसने अपने दोस्त के पास एक नाले में रखा है। आरोपी सुनील कुमार काे मौके पर ले गई।
डीएफओ विकल्प यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि दो भालुओं को मारने के लिए स्नेरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया था। इसके बाद मौके से भालू के अवशेष भी बरामद हुए हैं। जिसके बाद कानून के प्रावधानों के अनुसार इन्हें बरामद और जब्त किया गया। यह क्षेत्र कोटगढ़ के नारकंडा बीट के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके लिए रेंज कोटगढ़ वन प्रमंडल को जब्त की गई सभी सामग्री सौंप दी गई है।
भालूओं की उम्र 3 से 4 साल : पुलिस ने वन्य जीव की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। भालुओं की उम्र करीब 3 से 4 साल की बताई गई है। संरक्षण अधिनियम, 1972 आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुमारसैन पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रामपुर वन प्रमंडल की टीम ने छापेमारी के 7 घंटे के अंदर ही आरोपी को दबोचने में सफलता हासिल की है।

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