मनप्रीत बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

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चंडीगढ़ : बठिंडा में प्लॉट आवंटन घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी है। जिससे साफ हो गया के मनप्रीत बादल पर ग्रिफ्तारी की लटक रही तलवार2 फिलहाल हट गई है। जसके साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगां है।
मनप्रीत बादल के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो ने 24 सितंबर को बठिंडा में प्लॉट आवंटन घोटाले में केस दर्ज किया था। दायर याचिका में मनप्रीत ने अपने आप को निर्दोष व राजनीतिक बदले का शिकार बताया है। मनप्रीत बादल के मुताबिक अगर प्लॉट खरीद मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए पूरी तरह से बीडीए अधिकारी जिम्मेदार हैं। जमानत अर्जी मुताबिक मनप्रीत बादल ने बीडीए अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं डाला। अगर प्लॉटों की बोली के दौरान ऑनलाइन नक्शे अपलोड नहीं हुए और उक्त प्लॉटों की लोकेशन नहीं मिली तो इसमें याची की कोई गलती नहीं है।
हालांकि इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो का आरोप था कि मनप्रीत बादल ने मॉडल टाउन बठिंडा में 1,560 वर्ग गज के दो भूखंड खरीदने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया, जिससे राज्य के खजाने को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

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