महापंचायत बुलाई : बिजली बोर्ड एंप्लाइज और इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट ने पद खत्म करने का विरोध,

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एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड एंप्लाइज और इंजीनियर के ज्वाइंट फ्रंट ने युक्तिकरण के नाम पर बिजली बोर्ड में पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया का विरोध किया। फ्रंट की शिमला में बोर्ड मुख्यालय में बैठक हुई।
फ्रंट ने फरवरी में कर्मचारियों, पेंशनरों और विद्युत उपभोक्ताओं की महापंचायत करने का फैसला लिया है।
जॉइंट फ्रंट के संयोजक इंजीनियर लोकेश ठाकुर व सह सयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि आजकल बिजली बोर्ड में कार्यान्वित पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए रात को 10 बजे व छुट्टी के दिन भी कार्यालय लगाए जा रहे हैं।
सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन वर्ग इतनी तत्परता बिजली के उत्थान से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दिखाता है तो बिजली बोर्ड की आज यह दयनीय स्थिति न होती, जबकि युक्तिकरण से कर्मचारियों के पदों को खत्म कर सरप्लस किया जा रहा है, जिससे एक ओर कर्मचारियों की सेवा शर्तें बुरी तरह से प्रभावित होंगी। वहीं विद्युत उपभोक्ताओं को दी जा रही सेवाओं में भी विपरीत असर पड़ेगा।
उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन की इस कार्यप्रणाली से आज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में जहां अनिश्चितता का माहौल बना है, वहीं सब भारी तनाव में कार्य कर रहे हैं। बिजली बोर्ड में जिन 1030 टीमेट के पदों के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया चल रही थी, उसको प्रदेश सरकार की ओर से रोक दिया गया है।
पेंशनर फोरम ने मांगा एरियर का संपूर्ण भुगतान
हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने बोर्ड प्रबंधन से 1.1.16 के संशोधित वेतनमान का एरियर जल्द देने की मांग की है। पेंशनर फोरम के प्रदेशाध्यक्ष एएस गुप्ता ने बिजली बोर्ड के एमडी संदीप कुमार को पत्र लिखकर कहा है कि नवंबर माह में फोरम के साथ बोर्ड प्रबंधन की बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन्हें लागू किया जाए। उन्होंने बोर्ड प्रबंधन से आग्रह किया है कि 75 वर्ष से ऊपर की आयु वाले पेंशनरों को बकाया एरियर का भुगतान तथा इससे कम आयु वर्ग के पेंशनरों को पूर्व घोषित दरों पर एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि बिजली बोर्ड के पेंशनर भी सरकार के पेंशनरों के समकक्ष आ सकें। उन्होंने कहा कि 1.5.22 के बाद रिटायर हुए पेंशनरों को ग्रेच्युटी तथा लीव ऐन्केशमेंट का भुगतान भी किया जाए। फोरम ने 30.4.22 तक रिटायर हुए पेंशनरों को संशोधित ग्रेच्युटी व लीव एन्कैशमैंट की अंतर राशि का प्रतिमाह भुगतान किया जाए, ताकि कुल देय राशि का पूरा भुगतान मार्च 2025 तक संभव हो सके। प्रेस सचिव अमर सिंह भलैक ने कहा कि संशोधित वेतनमान की देय राशि की सूचना प्रत्येक पेंशनरों को एसएमएस द्वारा भेजी जाए।
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