“मैड़ी मेले में मालवाहक वाहनों में न आएं, जान से न करें खिलवाड़”

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मैड़ी स्थित डेरों ने आने वाले श्रद्धालुओं व संगतों से की अपील
ऊना (1 मार्च)- मैड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के जान व माल की सुरक्षा के दृष्टिगत जिला प्रशासन ऊना विभिन्न माध्यमों से लोगों को मालवाहक वाहनों में न आने की अपील कर रहा है। मेले में आने वाली संगतों व श्रद्धालुओं को जागरूक किया जा रहा है तथा अब मैड़ी स्थित विभिन्न डेरा प्रबंधकों ने भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उनसे मालवाहक वाहनों में न आने व कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है।
गुरुद्वारा मंजी साहिब के बाबा स्वर्ण सिंह ने कहा “सभी श्रद्धालुओं से विनती है कि वह बसों में बैठकर आएं, न कि ट्रैक्टर व ट्रालियों में क्योंकि कई बार हादसे होते हैं, जिसमें बहुमूल्य जान जाती है। साथ ही कोविड नियमों का भी पालना करें। मेले में दो गज की दूरी के नियम को मानें तथा मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्यक करें।”
चरण गंगा मैड़ी के महंत शंभू गोस्वामी कहते हैं “अपनी सुरक्षा सबसे जरूरी है क्योंकि जान से कीमती शुरू नहीं, इसलिए ट्रैक्टरों, ट्रालियों व ट्रकों में ओवरलोडिंग न करें। प्रशासन ने ओवरलोडिंग व मालवाहक वाहनों से आने वाले श्रद्धालुओं को रोकने के पूरे प्रबंध किए हैं। इसलिए सभी नियमों का पालन करें।”
बाबा बड़भाग सिंह गुरुद्वारा प्रबंधकों ने भी ट्रैफिक तथा कोविड नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपील की है। एनसी शर्मा ने कहा “घर से ही बसों में बैठकर यात्रा करना सुनिश्चित करें, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, क्योंकि मालवाहकों वाहनों में सफर करने से जान का खतरा रहता है। साथ ही कोविड वायरस को देखते हुए मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करें तथा सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करें।”
जिला ऊना के अंब उपमंडल के मैड़ी स्थित डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेला इस वर्ष 21 से 31 मार्च तक मनाया जा रहा है। 28 मार्च को झंडे की रस्म अदा की जाएगी जबकि 30-31 मार्च की मध्यरात्रि को पंजा साहिब का पवित्र प्रसाद श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। प्रशासन इस मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है, साथ ही बार-बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत उनसे मालवाहक वाहनों में न आने की अपील भी की जा रही है।
मास्क न पहनने पर 5000 रुपए जुर्माना
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि मेला क्षेत्र में श्रद्धालु को मास्क न पहनने पर 5000 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। गुरुद्वारा परिसर के अंदर मास्क पहनना और निर्धारित सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी गुरुद्वारा प्रबंधन की होगी। उन्होंने कहा कि अधिकतर श्रद्धालु पंजाब व हरियाणा से आते हैं। इसीलिए पड़ोसी राज्य पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बातचीत कर ओवरलोडिंग तथा मालवाहक वाहनों में आने वालों श्रद्धालुओं पर कार्रवाई करने के लिए संयुक्त पुलिस नाके लगाने का निर्णय लिया गया है।
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