सीबीआई कोर्ट ने पंजाब में 7.8 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामला : 7 आरोपियों को सुनाई तीन साल की सजा

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चंडीगढ़- सीबीआई की अदालत ने पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 7.8 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई है।

मुख्य आरोपी मनीष जैन और रमेश कुमार जैन को तीन साल की कठोर कारावास (आरआई) की सजा दी गई है, साथ ही प्रत्येक पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अन्य आरोपियों रचना जैन, भूपिंदर सिंह, प्रतीपाल सिंह, संजीव कुमार जैन और अनीता जैन को भी तीन साल की जेल की सजा और प्रत्येक पर 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह मामला 4 नवंबर 2016 को बैंक ऑफ़ बड़ौदा द्वारा की गई शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मनीष ट्रेडर्स के साझेदारों ने, जिनमें मनीष जैन, रमेश कुमार जैन और कांता जैन शामिल थे, कुछ अज्ञात बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर 7.83 करोड़ रुपये का धोखाधड़ी किया। सीबीआई की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि इस साजिश के तहत बैंक को गलत तरीके से भारी नुकसान पहुंचाया गया। जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 28 जून 2017 को इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों की सुनवाई के बाद दोषियों को सजा सुनाई।

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में आरोपियों का मुख्य उद्देश्य बैंक को नुकसान पहुंचाना और धोखाधड़ी करना था। अदालत ने मामले की पूरी जांच और चार्जशीट के आधार पर निर्णय लिया और सभी दोषियों को सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया। दोषियों को दी गई सजा तीन साल की है, लेकिन जुर्माना और कड़ी निगरानी के कारण आगे की कार्रवाई की संभावना भी बनी हुई है। सीबीआई ने कहा है कि वे भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त और निष्पक्ष जांच जारी रखेंगे।

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