सोलन ज़िला में शस्त्र/गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी

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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज लोकसभा-2024 आम निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे सोलन ज़िला में भी आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा द्वारा सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए गए हैं।
आदेशों के अनुसार 18वीं लोकसभा-2024 के आम चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र, निष्पक्ष, सुचारू एवं शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार चुनावों की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक किसी भी प्रकार के शस्त्र/गोला-बारूद इत्यादि को लेकर चलने पर तत्काल रूप से पाबंदी रहेगी।
ज़िला सोलन के साथ लगती हरियाणा एवं पंजाब की सीमा पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी आदेश जारी किए गए हैं ताकि लोकसभा आम निर्वाचन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग एवं सुचारू रूप से सम्पन्न की जा सके।
आदेशों के तहत सभी लोगों, नागरिकों, संगठनों, गैर सरकारी संगठनों को ज़िला सोलन की सीमा के भीतर आर्म्ज एक्ट, 1959 के तहत परिभाषित किसी भी प्रकार के हथियार और गोला-बारूद इत्यादि लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश पुलिस, अर्द्धसैनिक बलों, सुरक्षा बलों, ड्यूटी पर तैनात सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी अथवा बैकों के तथा अन्य अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।
चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत ज़िला दण्डाधिकारी ने सभी लाईसेंसधारकों से उनके हथियार सम्बन्धित पुलिस थानों अथवा शस्त्र एवं गोला-बारूद डीलरों अथवा ज़िला मालखाना में जमा करवाने के भी आदेश दिए हैं। इस बारे में गठित समिति द्वारा अलग से भी आदेश जारी किए जाएंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माने जाएंगे तथा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक मान्य रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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