हिमाचल के स्कूलों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश : पांच साल के अनुबंध पर मिलेगी तैनाती, 30 हजार रुपये मासिक मानदेय निर्धारित

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पांच दिन के भीतर ज्वाइनिंग अनिवार्य, नियमित सरकारी सेवा का नहीं मिलेगा लाभ

एएम नाथ। शिमला :  हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में 305 अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की सिफारिश पर चयनित अभ्यर्थियों को “स्कीम फॉर स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इन हिमाचल प्रदेश” के तहत उप-योजना के अंतर्गत नियुक्त किया गया है। विभाग की ओर से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार इन शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए तैनात किया जाएगा।
नियुक्त शिक्षकों को प्रति माह 30 हजार रुपये का समेकित मानदेय दिया जाएगा। हालांकि यह मानदेय एक शैक्षणिक सत्र में केवल 10 माह के लिए ही देय होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां नियमित पदों के विरुद्ध नहीं हैं और इससे भविष्य में नियमित सरकारी नौकरी का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को विभाग के साथ एग्रीमेंट, बॉन्ड और स्व-घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।
आदेशों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर इन शिक्षकों की सेवाएं प्रदेश के अन्य सरकारी विद्यालयों में भी ली जा सकेंगी। उन्हें प्राथमिक स्तर से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा, लेखन तथा बोलचाल कौशल का प्रशिक्षण देना होगा। इसके अतिरिक्त संस्थान प्रमुख के निर्देशानुसार रिमेडियल कक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां भी संचालित करनी होंगी।
विभाग ने नियुक्त शिक्षकों को हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी चिकित्सा योजनाओं का लाभ देने का प्रावधान किया है। वहीं सीसीएस नियम, नियमित अवकाश नियम और पेंशन जैसी सुविधाएं इन पर लागू नहीं होंगी। शिक्षकों को वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) तथा मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत निर्धारित अवकाश की सुविधा मिलेगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सेवा अवधि के दौरान अनुशासनहीनता, कदाचार, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता अथवा पात्रता संबंधी किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। विभाग ने सभी चयनित शिक्षकों को आदेश जारी होने के पांच दिन के भीतर संबंधित विद्यालयों में ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं।

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