हिमाचल भवन की कुर्की के आदेश : सुक्खू बोले- कोर्ट का आदेश पढ़ने के बाद लेंगे फैसला

by

दिल्ली :  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने दिल्ली में बने हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश दिए हैं. दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश एक आर्बिट्रेशन अवॉर्ड की अनुपालना सुनिश्चित न करने पर जारी हुए हैं.  हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उन आदेशों को नहीं पढ़ा है, जिसमें हाईकोर्ट ने दिल्ली से हिमाचल भवन की कुर्की की बात कही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इन आदेशों को पढ़ेंगे. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्बिट्रेशन की मामलों में जिस तरह के आदेश आ रहे हैं, वह चिंताजनक हैं. उन्होंने कहा कि वे फैसले का अध्ययन करने के बाद आगामी कदम उठाएंगे.

मुख्यमंत्री  सुक्खू ने क्या कहा :   अपफ्रंट प्रीमियम एक पॉलिसी के तहत है. साल 2006 में ऊर्जा नीति बनी थी, उस वक्त विद्या स्टोक्स ऊर्जा मंत्री थी. ऊर्जा नीति बनाने वाली कमेटी में मैं भी शामिल थी. पॉलिसी में यह स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट लगे या न लगे, उसका प्रीमियर प्राइस जमा करवाया जाएगा. आर्बिट्रेशन के कई ऐसे फैसले आ रहे हैं, जो चिंताजनक हैं. मैं अध्ययन करने के बाद आगामी कदम उठाऊंगा”.

क्या है पूरा मामला :   साल 2009 में सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट आवंटित किया था. यह प्रोजेक्ट लाहौल स्पीति में लगाया जाना था. सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने को BRO को सड़क निर्माण का काम दिया था. समझौते के मुताबिक सरकार ने कंपनी को ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी थी ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. कंपनी ने साल 2017 में एक रिट याचिका दायर की कंपनी ने कोर्ट को बताया कि सुविधा न मिलने की वजह से कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और यह प्रोजेक्ट वापस सरकार को दे दिया गया. इस पर सरकार ने अपफ्रंट प्रीमियम जब्त कर लिया. सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने 64 करोड़ के अपफ्रंट प्रीमियम के भुगतान के आदेश जारी किए हैं.

मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को :   हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के एमपीपी और पावर विभाग के प्रमुख सचिव को इस बात की जांच करने के लिए भी कहा है कि किसी विशेष अधिकारी या अधिकारियों की गलती की वजह से 64 करोड़ रुपए की 7 फीसदी ब्याज सहित अवार्ड राशि अदालत में जमा नहीं करवाई गई. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 15 दिन के अंदर जांच पूरी करने के लिए कहा है. साथ ही इसकी रिपोर्ट अगली तारीख को अदालत में पेश करने के लिए भी कहा है. इस मामले पर अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होनी है.

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
हिमाचल प्रदेश

मौसम के फिर बिगड़ने की संभावना : मौसम 10 मार्च को उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर खराब रह सकता

एएम नाथ । शिमला :  प्रदेश में मौसम के फिर बिगड़ने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 10 व 12 मार्च की रात से लगातार दो ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने...
article-image
हिमाचल प्रदेश

5 से 8 सितंबर तक चंबा प्रवास पर होंगे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री

चंबा, 3 सितंबर : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह 5 सितंबर से चंबा प्रवास पर होंगे । विभागीय प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री...
article-image
हिमाचल प्रदेश

गद्दी जनजातीय लोक संस्कृति के उत्थान पर कार्यक्रम आयोजित

एएम नाथ। धर्मशाला, 03 दिसंबर। जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग कांगड़ा की ओर से बीएड कालेज द्रोणाचार्य रैत में गद्दी जनजातीय लोक संस्कृति के उत्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह जानकारी...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सरकार ने प्राकृतिक आपदा के बाद कम समय मे जन जीवन को किया सुचारू: सुधीर शर्मा

धर्मशाला, 20 जुलाई। राज्य में आई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रभावशाली नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय कार्य किया है। धर्मशाला में आज वीरवार को प्रेस...
Translate »
error: Content is protected !!