एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने टीजीटी, पीजीटी और सीएंडवी अध्यापकों की अनुबंध आधार पर की गई भर्तियों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने इन शिक्षकों को उनके प्रथम नियुक्ति से स्थायी अध्यापकों की तरह वित्तीय लाभ व नियमित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्हें वरिष्ठता का भी लाभ देने को कहा है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने यह फैसला पारित किया।
अदालत ने कहा कि छह महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं को सारे वित्तीय लाभ दिए जाएं। वित्तीय लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा, जिन्होंने अदालत में याचिका दायर की है। छह माह में लाभ नहीं देने पर सरकार को छह फीसदी ब्याज भी चुकाना होगा। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ की ओर से वर्ष 2017 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में इस बाबत याचिका दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल के बंद होने के बाद 2020 में यहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ह मामला उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया।