अब एलएमवी लाइसेंस धारक भी चला सकते -7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन : सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

by

अब हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 नवंबर 2024) को इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने ये भी कहा कि बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकतीं.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एकमत से यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करें. बेंच की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि यहां सिर्फ कानून का सवाल नहीं है. कानून के सामाजिक असर को भी समझना जरूरी है, ताकि लोगों के सामने मुश्किल न खड़ी हो.

कोर्ट ने ये कहकर खारिज की इंश्योरेंस कंपनियों की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोग ऐसे परिवहन वाहन चला कर रोजगार कमा रहे हैं, जिनका बिना भार डाले वजन 7500 किलोग्राम से कम होता है. एलएमवी लाइसेंस रखने वाले ऐसे ड्राइवर अपना अधिकतम समय गाड़ी चलाते हुए बिताते हैं. इंश्योरेंस कंपनियां यह दिखाने में नाकाम रही हैं कि एलएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों के हेवी कमर्शियल वाहन चलाने के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं. कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है. पिछले साल भारत में 1.7 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सिर्फ एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं. सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे नियमों का पालन न होना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, नशा जैसे कई कारण हैं जिनके चलते सड़क दुर्घटना होती हैं.

लाइसेंस अथॉरिटी को दिया ये सुझाव :   सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले निजी या कमर्शियल वाहनों में अंतर करना सही नहीं होगा. विशेष लाइसेंस का नियम इससे अधिक वजन के वाहनों के लिए होना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त हर नियमों का पालन करना चाहिए. कोर्ट का मतलब ये था कि अथॉरिटी ड्राविंग टेस्ट जरूर ले.

2017 में पहली बार उठा था यह मुद्दा :   2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से कम हो, उन्हें LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में बीमा क्लेम शुरू हो गए. इसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनियों ने याचिका दाखिल की थी

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , समाचार

लाखों का सामान चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर किया चोरी : पुलिस को दी शिकायत, माहिलपुर पुलिस ने की जांच शुरू

माहिलपुर : गढ़शंकर-माहिलपुर रोड़ पर अड्डा टूटोमाजारा के हाई स्कूल के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये कीमत का सामान चोरी कर लिया। इस बात का पता उस समय चला जब किसी व्यक्ति...
article-image
हिमाचल प्रदेश

जिला में सख्ती से लागू हों सड़क सुरक्षा कानून – DC जतिन लाल

ओवर स्पीड और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के दिए निर्देश रोहित जसवाल।  ऊना, 28 फरवरी। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने शुक्रवार को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

सूचना के अधिकार पर कार्यशाला आयोजित : सूचना के अधिकार के अंतर्गत आने वाली अपीलों की सुनवाई को आने वाले समय में वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा – एसएस गुलेरिया

बैजनाथ , 30 अक्तूबर : सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं अधिनियम के प्रभावी रूप में क्रियान्वयन पर एसडीएम कार्यालय बैजनाथ में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता राज्य सूचना आयुक्त,...
article-image
पंजाब

ईडी ने आप के मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर की छापेमारी : शराब घोटाले में पंजाब के कई शहरों में पहले भी छापेमारी चुकी

मोहाली : दिल्ली-पंजाब आबकारी नीति मामले में ईडी ने आम आदमी पार्टी के मोहाली से विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की है। जालंधर ईडी ऑफिस ने छापा मारा है। मोहाली में छापेमारी...
Translate »
error: Content is protected !!