अब एलएमवी लाइसेंस धारक भी चला सकते -7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन : सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

by

अब हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी लाइसेंस धारक भी 7500 किलोग्राम तक के कमर्शियल वाहन चला सकेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 नवंबर 2024) को इसे लेकर बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने ये भी कहा कि बीमा कंपनियां एलएमवी लाइसेंस के आधार पर इंश्योरेंस क्लेम से मना नहीं कर सकतीं.

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने एकमत से यह फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ड्राइविंग लाइसेंस देते समय नियमों का पालन करें. बेंच की तरफ से फैसला पढ़ते हुए जस्टिस ऋषिकेश राय ने कहा कि यहां सिर्फ कानून का सवाल नहीं है. कानून के सामाजिक असर को भी समझना जरूरी है, ताकि लोगों के सामने मुश्किल न खड़ी हो.

कोर्ट ने ये कहकर खारिज की इंश्योरेंस कंपनियों की दलील

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाखों लोग ऐसे परिवहन वाहन चला कर रोजगार कमा रहे हैं, जिनका बिना भार डाले वजन 7500 किलोग्राम से कम होता है. एलएमवी लाइसेंस रखने वाले ऐसे ड्राइवर अपना अधिकतम समय गाड़ी चलाते हुए बिताते हैं. इंश्योरेंस कंपनियां यह दिखाने में नाकाम रही हैं कि एलएमवी लाइसेंस धारक ड्राइवरों के हेवी कमर्शियल वाहन चलाने के चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं. कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर विषय है. पिछले साल भारत में 1.7 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सिर्फ एलएमवी लाइसेंस धारक जिम्मेदार हैं. सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे नियमों का पालन न होना, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल, नशा जैसे कई कारण हैं जिनके चलते सड़क दुर्घटना होती हैं.

लाइसेंस अथॉरिटी को दिया ये सुझाव :   सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7500 किलोग्राम तक के वजन वाले निजी या कमर्शियल वाहनों में अंतर करना सही नहीं होगा. विशेष लाइसेंस का नियम इससे अधिक वजन के वाहनों के लिए होना चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा है कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी को ड्राइविंग लाइसेंस देते वक्त हर नियमों का पालन करना चाहिए. कोर्ट का मतलब ये था कि अथॉरिटी ड्राविंग टेस्ट जरूर ले.

2017 में पहली बार उठा था यह मुद्दा :   2017 में मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने कहा था कि जिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल का कुल वजन 7,500 किलोग्राम से कम हो, उन्हें LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा से बाहर नहीं किया जा सकता. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में बीमा क्लेम शुरू हो गए. इसके खिलाफ इंश्योरेंस कंपनियों ने याचिका दाखिल की थी

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

“Dr. Himanshu Aggarwal, IAS, Inspires

Apeejay Institute of Management & Engineering Jalandhar and NGO A4C Dasuya Organize Seminar on ‘Empowering Young Leaders for Sustainable Development’ Jalandhar/Daljeet Ajnoha /Feb.18 A thought-provoking seminar on ‘Empowering Young Leaders for Sustainable Development’ was...
article-image
पंजाब

साले ने अपने ही जीजा को घर में दाखिल होकर गोलियों से मौत के घाट उतारा

संगरूर :  गांव लहल कलां में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक साले ने अपने ही जीजा को घर में दाखिल होकर गोलियों से मौत के घाट उतार दिया।...
article-image
दिल्ली , पंजाब , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी…200 से अधिक सड़कें बंद

एएम नाथ । शिमला : मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में सोमवार और मंगलवार को अत्यधिक भारी बारिश का ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार को...
पंजाब

अदालत की ओर से भगौड़े 10 आरोपी किए गिरफ्तार, 2 आरोपियों को 60 ग्राम नशीला पाउडर, 2 पिस्टल 32 बोर, 4 जिंदा कारतूस सहित किया काबू

होशियारपुर, 03 फरवरी: एस.एस.पी. ध्रुमन एच. निंबाले ने बताया कि विधान सभा चुनावों के मद्देनजर जिले में समाज विरोधी तत्वों व गैर कानूनी व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए अभियान के अंतर्गत जिला पुलिस की ओर...
Translate »
error: Content is protected !!