अमृतपाल सिंह और अर्श डल्ला पर गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड में लगा यूएपीए

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चंडीगढ़, 9 जनवरी । पंजाब पुलिस ने गुरप्रीत सिंह हरीनौ हत्याकांड के मामले में सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी अर्श डल्ला समेत अन्य आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा लगाई है।
गुरप्रीत सिंह हरीनौ को पिछले साल 9 अक्टूबर को मोटरसाइकिल सवार शूटरों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने मामले की जांच के दौरान सांसद अमृतपाल सिंह और आतंकी अर्श डल्ला को नामजद किया था। इसके अलावा हत्याकांड में शामिल दोनों शूटरों, रेकी करने वाले तीन आरोपियों और उनके सहआरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
एसपी जसमीत सिंह ने बताया कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अमृतपाल सिंह और अर्श डल्ला समेत अन्य आरोपियों पर यूएपीए की धारा लगाई गई है, जिसकी जानकारी अदालत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अब यूएपीए लागू होने के बाद अमृतपाल सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अभी मामले की जांच जारी है और इस संबंध में और कोई जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।
बता दें कि कि गुरप्रीत सिंह हरीनौ की 10 अक्टूबर, 2024 को उसके घर के नजदीक दो मोटरसाइकिल सवारों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करते हुए इस केस में अन्य आरोपियों के साथ सांसद अमृतपाल सिंह खालसा और आतंकी अर्श डल्ला को भी नामजद किया था।
जिसके बाद पुलिस ने दोनों शूटरों, रेकी करने वाले तीन आरोपियों और कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में पिछले साल 23 अक्टूबर को कोटकपूरा पुलिस ने एफआईआर में बीएनएस की धारा 111 जोड़ी थी।
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