उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर तक L

by

हमीरपुर 31 अक्तूबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए एक दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण, ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत पपलाह के गांव कोट रसेहड़वा, ग्राम पंचायत हणोह के गांव फखड़ूही, ग्राम पंचायत भदरूं के गांव भदरूं, ग्राम पंचायत अमलैहड़ के गांव भवड़ां (सेरा रोड), ग्राम पंचायत धलोट के गांव समरयाल और नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर-3 में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर एक दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
दिल्ली , पंजाब , समाचार , हिमाचल प्रदेश

कल करेगें शादी मुख्यमंत्री भगवंत मान : डा. गुरप्रीत कौर के साथ

गुरुवार को चंडीगढ़ में सीएम आवास में आयोजित विवाह समारोह ब्यूरो, 6 जुलाई पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दूसरी बार डा. गुरप्रीत कौर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। गुरुवार...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को 6.50 करोड़ रुपये जारी: डॉ. शांडिल

स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने आज यहां महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च...
article-image
हिमाचल प्रदेश

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की 160 करोड़ रुपये लागत की 43 परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए

शिमला :  राज्य सरकार प्रभावी पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में पुलिस बल के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल...
article-image
हिमाचल प्रदेश

14वें वार्षिक समारोह ‘उड़ान-2026’ में एसपी ने मेधावी विद्यार्थियों को बांटे पुरस्कार……आईएचएम हमीरपुर के प्रशिक्षुओं ने देश-विदेश में नाम कमाया : बलवीर सिंह

एएम नाथ। हमीरपुर 02 अप्रैल। सलासी स्थित होटल प्रबंधन संस्थान (आईएचएम) हमीरपुर का 14वां वार्षिक समारोह ‘उड़ान-2026’ वीरवार को मनाया गया। मुख्य अतिथि एसपी बलवीर सिंह ने दीप प्रज्जवलन के साथ इस समारोह का...
Translate »
error: Content is protected !!