उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक दिसंबर तक L

by

हमीरपुर 31 अक्तूबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खुलने वाली उचित मूल्य की 10 दुकानों के लिए एक दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत चलोह के गांव धैल, ग्राम पंचायत क्याराबाग के गांव सुनवीं ब्राह्मणा, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत जनैहण के गांव जनैहण, ग्राम पंचायत दैण के गांव दैण, ग्राम पंचायत पपलाह के गांव कोट रसेहड़वा, ग्राम पंचायत हणोह के गांव फखड़ूही, ग्राम पंचायत भदरूं के गांव भदरूं, ग्राम पंचायत अमलैहड़ के गांव भवड़ां (सेरा रोड), ग्राम पंचायत धलोट के गांव समरयाल और नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर-3 में उचित मूल्य की एक-एक दुकान खोली जाएगी।
उन्होंने बताया कि इन दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं वेबसाइट एमर्जिंगहिमाचल.एचपी.जीओवी.इन (सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम) emerginghimachal.hp.gov.in (Single window Clearance System) पर एक दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
जिला नियंत्रक ने बताया कि उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के लिए पहली प्राथमिकता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे- स्थानीय पंचायत या शहरी निकाय, स्वयं सहायता समूह, सहकारी सभा, महिलाओं तथा उनके समूह को दी जाएगी। अगर एक वार्ड में एक से अधिक संस्थाएं आवेदन करती हैं तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा।
दुकान आवंटन के लिए दूसरी प्राथमिकता विधवा या एकल नारी, दिव्यांग व्यक्ति जोकि दुकान चलाने में सक्षम हो, भूतपूर्व सैनिक या बेरोजगार व्यक्ति को दी जाएगी। जबकि, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास रखी गई है। आवेदन के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र, उच्च शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, वित्तीय स्थिति, दुकान की उपलब्धता और भंडारण क्षमता से संबंधित सत्यापित दस्तावेज अपलोड किए जाने चाहिए। भूतपूर्व सैनिक या शिक्षित बेरोजगार होने पर परिवार के किसी भी अन्य सदस्य के नियमित सरकारी रोजगार में न होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पंचायतीराज संस्थाओं, नगर निकायों, विधानसभा और संसद सदस्यों के परिजन इन दुकानों के लिए पात्र नहीं होंगे। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऐसा आवेदक, जिसकी अपनी आटा चक्की या मिल हो तथा वह आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के तहत दंडित हुआ हो या दिवालिया घोषित हुआ हो, वह आवेदन के लिए पात्र नहीं होगा।
इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला नियंत्रक कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222335 पर संपर्क किया जा सकता है।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब , हिमाचल प्रदेश

*सिपाही परमवीर सिंह पंचतत्व में विलीन : उपमुख्यमंत्री ने कहा, “युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे*

रोहित जसवाल। ऊना, 25 दिसंबर।सिपाही परमवीर सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बीटन (हरोली विधानसभा क्षेत्र) में किया गया। लेह-लद्दाख में तैनात 33 वर्षीय परमवीर सिंह का रविवार...
article-image
दिल्ली , पंजाब , राष्ट्रीय , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश

नरेश टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी : सहारनपुर की अदालत में कर सकते सरेंडर , मुजफ्फरनगर में बिना अनुमति सम्मेलन और सड़क जाम करने का एक मामला विचाराधीन

सहारनपुर : भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। शुक्रवार को वह सहारनपुर की अदालत में सरेंडर कर सकते हैं। भाकियू ने इसकी तैयारी शुरू की...
article-image
हिमाचल प्रदेश

भारी बर्षा के कारण जिला चंबा में 434 करोड़ 32 लाख 73 हजार रुपए का नुकसान : DC मुकेश रेपसवाल

जिला चंबा में आपदा में हुए नुकसान का अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने लिया जायजा एएम नाथ। चम्बा ; जिला चंबा में भारी बारिश के कारण हुई क्षति का जायजा लेने के लिए केंद्र...
article-image
हिमाचल प्रदेश

280 मेधावियों को वितरित किए निशुल्क लैपटॉप : वीरेंद्र कंवर ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में

सरकार के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश में घटा ड्रॉप आउट रेट ऊना : ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, मत्स्य तथा पशु पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समूर कलां में...
Translate »
error: Content is protected !!