चंबा। 25 नवंबर
चेक बाउंस के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंबा सुभाष चंद्र भसीन की अदालत ने व्यक्ति को एक वर्ष का कारावास और दो लाख 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आरोपी ने जान-पहचान का फायदा उठाकर एक व्यक्ति से 2 अगस्त 2017 में दो लाख रुपये ऋण के रूप में लिए। जमानत के तौर पर आरोपी ने शपथपत्र बनवाकर उसे चेक सौंपे। इसमें उसने जल्द उधार लिए पैसे लौटाने की बात कही। इस पर व्यक्ति ने पैसे उधार दे दिए, लेकिन निर्धारित समयावधि के बाद भी पैसे वापस न मिलने पर व्यक्ति ने आरोपी से संपर्क साधकर उधार लिए पैसे लौटने की बात कही। इस पर आरोपी आज-कल में पैसे लौटने की बात कहने लगा। उसकी बातों में विश्वास कर व्यक्ति ने उसे और समय दे दिया। आरोपी ने व्यक्ति का फोन उठाना भी बंद कर दिया। लिहाजा, व्यक्ति ने आरोपी की तलाश कर उससे पैसे मांगें, लेकिन उसने टाल-मटोल शुरू कर दी। जिस पर व्यक्ति ने उसके दिए चेक बैंक में लगा दिए। आरोपी के बैंक खाते में पैसे न होने पर चेक बाउंस हो गया। बैंक प्रबंधन ने उक्त खाते में पैसे न होने की बात बताई। यह बात सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई।
एक वर्ष का कारावास, 2 लाख 70 हजार जुर्माना : चेक बाउंस के मामले में अदालत ने सजा सुनाई
Nov 25, 2023