एन.ओ.सी/एन.डी.सी. न मिलने पर हलफनामे के साथ दाखिल किए जा सकते हैं नामांकन पत्र

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आर.ओ. की ओऱ से रिपोर्ट देने के लिए संबंधित अथारिटी को भेजे जाएंगे नामांकन दस्तावेज,    संबंधित अथारिटी 24 घंटों के भीतर देगा रिपोर्ट

होशियारपुर, 30 सितंबर :  पंचायत चुनावों से संबंधित नामांकन दाखिल करने को लेकर राज्य चुनाव आयोग, पंजाब द्वारा जारी पत्र के बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि उम्मीदवारों द्वारा नामांकन भरने के संबंध में आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, यदि किसी उम्मीदवार को अपने प्रयासों के बावजूद नामांकन पत्र के साथ जोड़ने के लिए किसी प्रकार के टैक्स के बकाए या किसी अन्य प्रकार के बकाए संबंधी नो ड्यू सर्टिफिकेट (एन.डी.सी.) या किसी अथारिटी की संपत्ति पर कब्जे से संबंधित नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एन.ओ.सी.) जारी नहीं होता, तो संबंधित उम्मीदवार अपने द्वारा एक हलफनामा नामांकन पत्र के साथ संलग्न कर सकता है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार यह हलफनामा देगा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग एक्ट 1994 के तहत उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्स या अन्य बकाया नहीं है, न ही किसी अथारिटी की संपत्ति पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हलफनामा कार्यकारी मजिस्ट्रेट/ओथ कमिश्नर/ नोटरी से सत्यापित होना अनिवार्य है।

जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) द्वारा ऐसे नामांकन पत्र संबंधित अथारिटी को 24 घंटों के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ भेजे जाएंगे। यदि 24 घंटों के भीतर संबंधित अथारिटी द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जाती है, तो यह माना जाएगा कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग एक्ट 1994 के तहत उम्मीदवार किसी प्रकार का डिफाल्टर नहीं है और न ही उसने अनधिकृत कब्जा किया है। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को न निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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