एम.सी.एम.सी को पेड न्यूज पर पैनी नजर रखने की जिला चुनाव अधिकारी ने दी हिदायत

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आगामी विधान सभा चुनाव में पेड न्यूज से सख्ती से निपटेगी मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी: अपनीत रियात
होशियारपुर, 21 दिसंबर: जिला चुनाव अधिकारी-कम-चेयरपर्सन जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी कमेटी अपनीत रियात ने कहा कि आगामी विधान सभा चुनावों के दौरान जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मानिटरिंग कमेटी(एम.सी.एम.सी) पेड न्यूज संबंधी मामलों पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस संबंधी जिला मुख्यालय में बाकायदा तौर पर एम.सी.एम.सी का गठन कर दिया गया है और आचार संहिता लगने के तुरंत बाद कमेटी की ओर से कार्र्यवाही शुरु कर दी जाएगी। वे आज जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में एम.सी.एम.सी की तीसरे चरण की ट्रेनिंग के दौरान कमेटी व स्टाफ सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर(सामान्य) संदीप सिंह ने भी एम.सी.एम.सी. के कामकाज को लेकर विस्तार से जानकारी भी दी।
जिला चुनाव अधिकारी ने कमेटी को निर्देश दिए कि चुनावों के दौरान वे ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करें और पेड न्यूज के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार कार्रवाई अमल में लाए। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार इन चुनावों में कमेटी सदस्यों व स्टाफ को किसी तरह का संशय न रहे, इस लिए तीन चरणों में ट्रेनिंग करवाई गई है। उन्होंने बताया कि कमेटी की ओर से चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व सोशल मीडिया पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है, ताकि पेड न्यूज व बिना मंजूरी विज्ञापन टेलीकास्ट होने संबंधी बनती कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रत्याशी या पार्टी की सहमति के बिना कोई विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित की जाती है तो प्रकाशित करने वाले के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाएगा।
जिला चुनाव अधिकारी अपनीत रियात ने कहा कि उम्मीदवारों की ओर से इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापन टेलीकास्ट करवाने के लिए प्रि-सर्टिफिकेशन जरुरी है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन टेलीकास्ट होने से 72 घंटे पहले जिला स्तरीय एम.सी.एम.सी. से मंजूरी के लिए अप्लाई करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि प्रिंट मीडिया में चुनाव वाले दिन या चुनाव के एक दिन पहले विज्ञापन देने के लिए एम.सी.एम.सी. कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन लेना जरुरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी उम्मीदवार, राजनीतिक पार्टी या कोई भी अन्य व्यक्ति किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ विज्ञापन नहीं दे सकता। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार की ओर से बल्क एस.एम.एस., व्याइस मैसेज के अलावा रेडियो व सिनेमा हाल आदि में विज्ञापन के लिए भी प्री-सर्टिफिकेशन लेना जरु री है।
इस मौके पर एस.डी.एम. होशियारपुर शिवराज सिंह बल, एस.डी.एम. मुकेरियां नवनीत कौर बल, एस.डी.एम. दसूहा रणदीप सिंह हीर, एस.डी.एम. गढ़शंकर अरविंद कुमार, तहसीलदार चुनाव हरमिंदर सिंह, चुनाव कानूनगो दीपक कुमार के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

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