एएम नाथ : शिमला : हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपित एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव चौहान को अंतरिम अग्रिम जमानत दी है और पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सरकार को 16 अक्टूबर तक स्टेट्स रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि दोनों पक्ष शादी करने के इच्छुक हैं और बुजुर्ग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को अंतरिम राहत देने का निर्णय सुनाया और उसे जांच में सहयोग करने के आदेश जारी किए।
न्यायाधीश राकेश कैंथला के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में आरोपित को अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इन्कार किया था। साथ ही सरकार को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया था।
