कर्नल बाठ से मारपीट मामला : हाई कोर्ट सख्त, IPS अधिकारी को किया तलब

by

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जांच टीम के प्रमुख आईपीएस अधिकारी को तलब करते हुए बुधवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं।

यह आदेश सेना के कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजेश भारद्वाज की एकल पीठ ने पारित किए।

कर्नल बाठ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि पंजाब पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनके साथ की गई कथित मारपीट के मामले में जांच कर रही एसआईटी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रही और आरोपित पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने अदालत से यह मांग भी की है कि इस मामले की जांच या तो केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी जाए या फिर चंडीगढ़ पुलिस के किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को, जो अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच कर सके।

कर्नल बाठ ने कहा कि इस मामले में पहले हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से जांच का अधिकार छीनकर चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा था, लेकिन अब चंडीगढ़ पुलिस खुद आरोपित अधिकारियों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है।

उन्होंने यह भी बताया कि एफआईआर दर्ज हुए साढ़े तीन महीने बीत चुके हैं और जांच ट्रांसफर हुए तीन महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई और न ही उन्हें जांच में शामिल किया गया।

याचिका में कहा गया कि जब आरोपी इंस्पेक्टर रौनी सिंह की जमानत याचिका हाई कोर्ट में लगी थी, तब अदालत ने जांच अधिकारी से स्पष्ट पूछा था कि यदि याचिका खारिज होती है तो क्या आरोपित को गिरफ्तार किया जाएगा। जांच अधिकारी ने हां में उत्तर दिया था, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

कर्नल बाठ, जो वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हैं, ने अपने साथ हुई घटना को पुलिस की अत्यधिक क्रूरता, अहंकार और अमानवीय व्यवहार का उदाहरण बताया और कहा कि यह घटना दिखाती है कि कैसे कानून के रक्षक स्वयं कानून तोड़ने वाले बन गए हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के दबाव में चंडीगढ़ पुलिस निष्पक्ष जांच से कतरा रही है। हाई कोर्ट ने याचिका पर चंडीगढ़ प्रशासन सहित चंडीगढ़ के डीजीपी और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब तलब भी किया हे।

कोर्ट ने 16 जुलाई को अगली सुनवाई पर इस मामले की जांच कर रहे एसएसपी को रिपोर्ट के साथ हाइ कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश भी दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। ज्ञात रहे कि बाठ की याचिका पर ही हाई कोर्ट ने मामले मामले की सुनवाई चंडीगढ़ पुलिस को सौंपी थी।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

HDCA Players Aryan Arora, Harshit

Hoshiarpur/Daljeet Ajnoha/May 16 :Hoshiarpur District Cricket Association (HDCA) trainees Aryan Arora and Harshit Nanda have brought pride to Hoshiarpur after being selected to represent Punjab in the National Under‑19 Schools Cricket Championship. HDCA secretary...
article-image
हिमाचल प्रदेश

प्रवासी मजदूरों व बिना पहचान पत्र वालों को कोविड वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू

उपायुक्त राघव शर्मा ने अधिकारियों को दिए लाभार्थियों की सूचियां तैयार करने के निर्देश ऊना – जिन व्यक्तियों के पास कोविड वैक्सीनेशन के लिए कोई वैध पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी टीका लगाने...
article-image
पंजाब

मेयर द्वारा पुरहीरां में शमशान-घाट की चार दीवारी के काम की शुरूआत, 23.24 लाख के साथ निर्माण होगा मुकम्मल

उद्योग मंत्री के नेतृत्व में 4 सालों के दौरान शहर में हुए बेमिसाल विकास लोगों की सुविधाओं के मद्देनजऱ विकास कार्यों में और तेज़ी लाएगा नगर निगम होशियारपुर : पंजाब सरकार द्वारा शहर के...
article-image
Uncategorized , पंजाब

हलके में यूथ अकाली दल के सक्रिय होने से चबेवाल सीट का समीकरण बदल सकता

यूथ अकाली दल ने चबेवाल हलके के आगामी उपचुनाव के लिए तैयारियां कर दी शुरू चबेवाल सीट चुनाव से पहले ही हॉट सीट बनती नजर आ रही रही विभिन्न पार्टियों के प्रतिनिधियों को हाई...
Translate »
error: Content is protected !!