खाद्य पदार्थों के लिए 14 सैंपल : सैंपल लेकर फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे  

by

जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने  कहा, जिले में सख्ती से लागू किया जाएगा फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006
हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य
होशियारपुर, 28 जुलाई:
डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल के निर्देशों पर जिले में लोगों को मिलावट मुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. लखवीर सिंह ने होशियारपुर में चैकिंग के दौरान खाद्य पदार्थों के 14 सैंपल लिए। उन्होंने कहा कि जिले में मिलावटखोरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी व मिलावटखोरों के खिलाफ फूड सेफ्टी व स्टैंडर्ड एक्ट-2006 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि पंजाब सरकार के रंगले व स्वस्थ पंजाब के सपने को पूरी तरह से कामयाब किया जा सके।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि उनकी टीम ने होशियारपुर में यशपाल रमेश कुमार के यहां से हल्दी का एक सैंपल, गणपति ट्रेडिंग कंपनी से हल्दी का एक सैंपल, शर्मा करियाना स्टोर से एक जीरा व 1 पान मसालों के, मित्तल ट्रेडर्स से चार पान मसालों के सैंपल लिए। इसके अलावा लाचोवाल में हैप्पी करियाना शॉप से एक पान मसाला, बुल्लोवाल में कमल करियाना शॉप से हल्दी का, टांडा में नरेश करियाना स्टोर से दो पान मसालों का व डिंपी दी हट्टी से दो पान मसालों का सैंपल लिया है। उन्होंने बताया कि यह सारे सैंपल फूड टैस्टिंग लेबोरेट्री खरड़ में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को खाने पीने वाले साफ सुथरे व शुद्ध पदार्थों की उपलब्धता को यकीनी बनाना समय की मुख्य मांग है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि स्टेट फूड कमिश्नर अभिनव त्रिखा व डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की हिदायतों के अनुसार जिले में लगातार चैकिंग अभियान चलाया जाएगा ताकि लोगों को शुद्ध व साफ सुथरी खाद्य वस्तुएं मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर कानून अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भी जागरुक होने की जरुरत है। उन्होंने जिले के अंदर खाने-पीने वाले पदार्थों की बिक्री करने व इन पदार्थों को तैयार करने वालों को अपील करते हुए कहा कि वे जन हित के मद्देनजर शुद्ध, मानक व क्वालिटी पदार्थों की बिक्री को यकीनी बनाएं व किसी भी तरह के बासी या मिलावटी पदार्थ की बिक्री न करें।
डा. लखबीर सिंह ने कहा कि हर छोटे से बड़े फूड बिजनेस आपरेटर(एफ.बी.ओज) के लिए रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 12 लाख रुपए वार्षिक से कम सेल करने वाले एफ.बी.ओज के लिए 100 रुपए वार्षिक रजिस्ट्रेशन जरुरी है जबकि 12 लाख रुपए वार्षिक से ज्यादा सेल करने वाले एफ.बी.ओएज के लिए दो हजार रुपए वार्षिक लाइसेंस फीस जमा करवाना अनिवार्य है। उन्होंने एफ.बी.ओज से अपील करते हुए कहा कि जिनकी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस रिन्यू करवाने वाली है वे अपनी फीस जमा करवाएं और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं लिए वे जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करें।

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

You may also like

article-image
पंजाब

विश्व विजेता महिला क्रिकेट टीम से CM मान ने वीडियो कॉल पर की बात…भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया : सीएम मान

चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज भारतीय महिला क्रिकेट टीम को एक शानदार मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी विश्व कप जीतने पर बधाई दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम...
article-image
पंजाब

पंजाब एंड सिंध बैंक ने इन पदों पर निकाली बंपर भर्तियां, हर महीने मिलेगी इतनी सैलरी

चंडीगढ़ : अगर आप बैंक लाइन में नौकरी करने का सपना देख रहे है तो अब आपका ये सपना पूरा होने वाला है. हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक में लोकल बैंक ऑफिसर (JMGS...
article-image
पंजाब

एनआरआई ने विदेश में लाइव होकर उठाया नशे का मुद्दा….पुलिस दे रही चुप्प रहने सलाह

राणा सिंह ने बेल्जियम से सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नशे के विरुद्ध उठाई आवाज़। माहिलपुर – पंजाब में पिछले हर चुनाव में युवाओं द्वारा किए जा रहे नशे का मुद्दा हर पार्टी प्रमुखता से...
article-image
पंजाब

मोहल्ला सेंट्रल टाऊन में 29 लाख रुपए की लागत से बने ट्यूबवेल का विधायक जिम्पा ने किया उद्घाटन

विधायक जिम्पा ने कहा, शहरवासियों को मिलेगी बेहतर जल आपूर्ति सुविधा होशियारपुर/दलजीत अजनोहा :  शहरवासियों को पेयजल सुविधा में और सुधार लाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विधायक ब्रम शंकर...
Translate »
error: Content is protected !!