चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को बड़ी राहत देते हुए फाजिल्का में 2015 में दर्ज एनडीपीएस मामले में उनकी नियमित जमानत दे दी है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 28 सितंबर को पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस जांच में सुखपाल खैहरा का नाम सामने आया था। मार्च 2015 में फाजिल्का के जलालाबाद में एनडीपीएस एर्ज में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में गुरदेव सिंह सहित नौ लोगों पर मामला दर्ज किया गया था और बाद में उन्हें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। पुलिस जांच में सुखपाल खैहरा का नाम सामने आया था। फाजिल्का में 2015 में दर्ज एनडीपीएस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल खैहरा को बड़ी राहत देते हुए उनकी नियमित जमानत की मांग वाली याचिका को मंजूर कर लिया है। ऐसे में अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। 28 सितंबर को पुलिस ने उन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था।