होशियारपुर, 2 अगस्त:
जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश जारी किया कि गांव कालामांज़, तहसील मुकेरियां, उप-मंडल, मुकेरियां में कोई भी व्यक्ति जनतक सभा कर सकता है। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 3 अगस्त 2023 तक लागू रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, मुकेरियां ने ध्यान में लाया है कि क्षेत्र गांव कालामंज/265, तहसील मुकेरियां के दखल के संबंध में माननीय न्यायालय श्री अमरदीप सिंह बैंस, अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) मुकेरियां, जिला होशियारपुर। आदेश प्राप्त हो गया है। दखल देने की तिथि 3 अगस्त 2023 निर्धारित की गई है। संबंधित दखल के समय, गुरदासपुर, जालंधर, पठानकोट आदि पड़ोसी जिलों से कई लोग दखल स्थल पर पहुंचते हैं, जो लगभग 1500 से 2000 लोगों को इकट्ठा करते हैं। जिससे इस दखल के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. इसलिए हस्तक्षेप करते हुए उचित कदम उठाने की जरूरत है।
गांव कालामांज में जनतक सभा पर प्रतिबंध
Aug 02, 2023