एएम नाथ। शिमला : हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में गुड़िया की माता की ओर से मामले में फिर से जांच की गुहार लगाई गई है। इसके लिए अदालत में एक अर्जी दायर की गई है, जिसमें इस मामले को जल्द सुनने की गुहार लगाई गई है।
गुड़िया की मां की ओर से मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसे अदालत ने एडमिट कर दिया। इस याचिका में जांच करने वाली एजेंसियों पर सवाल उठाए गए हैं और इस पूरे मामले की फिर से जांच करने की गुहार लगाई है।
आरोप लगाए गए हैं कि घटना के हफ्ते बाद एसआईटी गठित की गई थी और उसके 10-15 दिनों के बाद सीबीआई ने जांच के नमूने इकट्ठा किए। तब तक पीड़िता की बॉडी को भी जला दिया गया। बाद में कोटखाई पुलिस स्टेशन को भी जला दिया गया, जिसमें गुड़िया रेप व हत्याकांड से जुड़ा सारा रिकॉर्ड रखा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से जो अर्जी हाईकोर्ट में दायर की गई है, उस पर छुटि्टयां खत्म होने के बाद तुरंत सुनवाई होगी।
पुलिस वालों को ठीक हुआ, पर नहीं मिला गुड़िया को न्याय :
सीबीआई जांच से गुड़िया की मां संतुष्ट नहीं है। गुड़िया की मां ने कहा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ तो ठीक हुआ, पर गुड़िया को न्याय नहीं मिला है। गुड़िया की मां ने बताया कि बेटी की मौत के बाद पुलिस ने तफ्तीश ठीक से नहीं की तो उनको तो जेल ही जाना था। बेकसूर को थाने में जबरन
आरोप कबूल करने के लिए मारा-पीटा गया, इसलिए पुलिस को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है। गुड़िया की माता ने बताया कि बेटी के गुनहगार अभी भी खुले में घूम रहे हैं। गुड़िया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और उसके हत्यारे आज भी घूम रहे हैं।