एएम नाथ। मंडी : विशेष न्यायाधीश मण्डी की अदालत ने अजय कुमार पुत्र अमरो, गाँव सद्रोथा, जिला चम्बा के निवासी को 2.610 किलोग्राम चरस रखने का अपराध सिद्ध होने पर 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि दोषी जुर्माना अदा करने में विफल रहता है तो इस स्थिति में अदालत ने दोषी को 14 महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास को भुगतने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 01-09-2022 को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक दौलत राम पुलिस टीम के साथ नाकाबन्दी हेतु पूंघ फोरलेन सड़क पर मौजूद था और आने जाने वाली गाड़ियों को चैक कर रहा था। उस समय 6:15 बजे शाम को सुंदरनगर की तरफ से एक सफ़ेद रंग की गाड़ी न० HP-01K-6389 आ रही थी, गाड़ी के चालक ने पुलिस को देखकर गाड़ी को 30-45 फीट पीछे ही रोक दिया और गाड़ी को पीछे करने लगा।
गाड़ी के भीतर एक ही व्यक्ति (चालक) बैठा था। चालक की इस हरकत को देखकर अन्वेषण अधिकारी को गाड़ी में किसी वन उपज व आबकारी पदार्थ के रखे होने का शक हुआ, जिस कारण से गाड़ी को रोका गया और चालक से गाड़ी को पीछे करने का कारण पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। चालक के घबराने और सन्तोषजनक उत्तर न देने के कारण अन्वेक्षण अधिकारी ने गाड़ी की तलाशी लेना उचित समझा। तलाशी के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करके गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी के भीतर से 2.610 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी। जिस पर अजय कुमार के खिलाफ पुलिस थाना सुंदरनगर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 178 /2022 दर्ज हुआ था।
मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक दौलत राम, पुलिस थाना सुंदरनगर, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी, विनोद भारद्वाज द्वारा अमल में लाई गई और अभियोजन पक्ष ने अदालत में इस मामले से सम्बन्धित 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।