चुनावी रैलियों व सार्वजनिक बैठकों पर शाम 4 बजे से लगी रोक रविवार सुबह 8 से सायं 4 बजे तक होगी 6 शहरी निकायों में वोटिंग

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ऊना : जिला ऊना के 6 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के दृष्टिगत प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार करना, रैली निकालना व सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर शुक्रवार सांय 4 बजे से प्रतिबंध लग गया है। शहरी निकायों के लिए 10 जनवरी को सुबह 8 बजे से सांय 4 बजे तक मतदान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि जिला ऊना में 3 नगर परिषद् एवं 3 नगर पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, जिनमें नगर परिषद ऊना, मैहतपुर-बसदेहड़ा, संतोषगढ़ तथा नगर पंचायत टाहलीवाल, गगरेट और दौलतपुर चौक शामिल हैं। जिला के 6 शहरी निकायों में कुल 50 वार्ड हैं तथा 53 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं, लेकिन 2 वार्डों नगर पंचायत गगरेट वार्ड 7 व दौलतपुर वार्ड 6 में के उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने के कारण अब 48 वार्डों में चुनाव होंगे, जिसके लिए 51 मतदान केन्द्रों स्थापित किए जाएंगे।
35,509 मतदाता करेंगे 123 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला
उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि बताया कि शहरी निकायों के निर्वाचन में 35,509 मतदाता 123 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिनमें 17,706 पुरुष और 17,803 महिला मतदाता शामिल हैं। डीसी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर 9 व 10 जनवरी को शहरी क्षेत्रों में सभी शराब के ठेके बंद रहेंगे तथा शराब के विक्रय पर पूर्ण रूप से पाबन्दी रहेगी जिसके अंतगर्त होटल, बार, रेस्टोरेंट, कैटरिंग स्थान एवं अन्य सभी सार्वजनिक या निजी स्थानों पर शराब का विक्रय व वितरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इन शहरी स्थानीय निकायों की मतगणना उसी दिन 10 जनवरी को स्थानीय निकायों के मुख्यालयों में की जाएगी। पोलिंग पार्टी 9 जनवरी को सभी मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगी। पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के दायरे के भीतर प्रचार करना अथवा प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना व पोस्टर इत्यादि लगाने पर आदर्श आचार संहिता का उलंघन माना जाएगा। इसके अलावा धारा 144 सीआरपीसी के अंतगर्त 10 जनवरी को हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है
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