जमानत याचिका खारिज : रिश्वत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की जमानत की याचिका मोहाली कोर्ट की ओर से खारिज

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चंडीगढ। रिश्वत मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत की याचिका मोहाली कोर्ट की ओर से खारिज कर दी है। अरोड़ा को अदालत ने 19 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेजा था। इसके बाद उन्होंने 11 नवंबर को नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई थी। इस पर बुधवार को सुनवाई हुई। बता दें कि विजिलेंस ने आरोपी सुंदर शाम अरोड़ा ने एक मामले में बचाव के लिए एआईजी मनमोहन कुमार को 50 लाख रुपए रिश्वत देने का प्रयास किया था। इस दौरान विजिलेंस टीम ने उन्हें पेश की जाने वाली रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया था। अरोड़ा रिश्वत की रकम अपने घर से लाए थे। विजिलेंस जांच में पता लगा है कि अरोड़ा होशियारपुर से कीआ कार में सवार होकर पहले मोहाली एयरपोर्ट रोड पर पहुंचे। फिर अपनी गाड़ी बदली और मारबेला ग्रैंड के पार्टनर की इनोवा क्रिस्टा कार ली। इनोवा से वह रिश्वत की रकम लेकर एआईजी मनमोहन कुमार के पास पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ इनोवा कार के मालिक का पीए भी मौजूद था। सुंदर शाम अरोड़ा जिस समय रिश्वत के 50 लाख रुपए एआईजी मनमोहन कुमार को देने लगे, उसी दौरान ट्रैप लगाकर बैठी विजिलेंस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया।

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